सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के पालन 16 मई को जिलेभर में होगी विशेष ग्राम सभा
AP न्यूज़ विश्वराज ताम्रकार जिला ब्यूरो चीफ KCG
खैरागढ़ // कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी इन्द्रजीत सिंह चन्द्रवाल द्वारा जिले के समस्त ग्राम पंचायत मुख्यालयों में 16 मई 2026 को विशेष ग्राम सभा आयोजित करने के आदेश जारी किए गए हैं। यह ग्राम सभा माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सिविल अपील में पारित आदेशों एवं ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2026 के वाचन एवं प्रभावी परिपालन हेतु आयोजित की जाएगी।
जारी आदेश में बताया गया है कि छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम, 1993 की धारा 6(1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए विशेष ग्राम सभा बुलाने का निर्णय लिया गया है। ग्राम सभा की कार्यवाही अधिनियम की धारा 129 (ख)(3) के अनुसार संचालित होगी। साथ ही ग्राम सभा में गणपूर्ति सुनिश्चित करने एवं सदस्यों की शत-प्रतिशत उपस्थिति कराने की जिम्मेदारी संबंधित सरपंच, पंच एवं सचिव को सौंपी गई है। कलेक्टर ने स्पष्ट किया है कि यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।
राज्य स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के निर्देशों के तहत आयोजित होने वाली इस विशेष ग्राम सभा में सर्वोच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 19 फरवरी 2026, 29 अप्रैल 2026 एवं 05 मई 2026 का वाचन किया जाएगा। साथ ही ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2026 की जानकारी जनप्रतिनिधियों एवं ग्रामीणों को दी जाएगी।
प्रशासन द्वारा बताया गया है कि ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2026 एक अप्रैल 2026 से लागू हो चुके हैं तथा इनके क्रियान्वयन की लगातार उच्चस्तरीय निगरानी की जा रही है। नियमों के तहत गांवों में घर-घर से शत-प्रतिशत कचरा संग्रहण, कचरे का चार अलग-अलग श्रेणियों में पृथक्करण तथा प्रत्येक घर से यूजर चार्ज लेना अनिवार्य किया गया है।
सार्वजनिक स्थानों, सड़कों, नालियों, तालाबों एवं गार्डनों में कचरा फैलाने वालों पर तत्काल जुर्माना लगाने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही किसी भी स्थिति में कचरा जलाने पर प्रतिबंध रहेगा। अपशिष्ट का वैज्ञानिक तरीके से प्रसंस्करण, संग्रहण एवं प्रबंधन सुनिश्चित किया जाएगा। भवन निर्माण सामग्री एवं मलबा सार्वजनिक स्थलों पर फैलाकर रखने वालों पर भी कार्रवाई की जाएगी।
नियमों के प्रभावी पालन हेतु जिला स्तर पर विशेष सेल गठित किया जाएगा तथा कलेक्टर को एक वर्ष के लिए विशेष अधिकार प्रदान किए गए हैं, ताकि नियमों का उल्लंघन करने वालों पर तत्काल कार्रवाई की जा सके। अपशिष्ट प्रबंधन कार्य में लापरवाही बरतने वाले जिम्मेदार व्यक्तियों एवं संस्थाओं के विरुद्ध कड़ी वैधानिक कार्रवाई के निर्देश भी दिए गए हैं।
इसके अलावा पंचायतों द्वारा किए जा रहे कार्यों की मासिक, तिमाही एवं वार्षिक रिपोर्ट पोर्टल पर अपलोड की जाएगी। बेहतर कार्य करने वाली ग्राम पंचायतों को सम्मानित करने का भी प्रावधान रखा गया है। प्रशासन ने आम नागरिकों से ग्राम सभा में अधिक से अधिक संख्या में शामिल होकर स्वच्छ एवं स्वस्थ गांव निर्माण में सहभागिता निभाने की अपील की है।



