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खैरागढ़-छुईखदान-गण्डई जिले की ग्राम पंचायतों में विशेष ग्राम सभा आयोजित, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2026 पर जागरूकता अभियान तेज

AP न्यूज़ विश्वराज ताम्रकार जिला ब्यूरो चीफ केसीजी


खैरागढ़ : जिले की ग्राम पंचायतों में आज विशेष ग्राम सभाओं का आयोजन कर ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2026 के प्रभावी क्रियान्वयन की दिशा में व्यापक जागरूकता अभियान चलाया गया। यह आयोजन सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश तथा जिला प्रशासन खैरागढ़-छुईखदान-गण्डई द्वारा जारी आदेश के अनुपालन में किया गया।
ग्राम सभाओं में नियमों का विधिवत वाचन कर ग्रामीणों, जनप्रतिनिधियों एवं पंचायत कर्मियों को स्वच्छता और कचरा प्रबंधन के प्रति जागरूक किया गया। बताया गया कि यह नियम 1 अप्रैल 2026 से लागू हो चुका है तथा इसके पालन की निगरानी उच्च स्तर पर की जा रही है।
बैठक के दौरान ग्रामीणों को घर-घर कचरा संग्रहण की व्यवस्था अपनाने, सूखा एवं गीला कचरा अलग-अलग रखने, प्लास्टिक और पॉलीथिन के उपयोग को कम करने तथा सार्वजनिक स्थानों पर कचरा नहीं फैलाने के लिए प्रेरित किया गया। साथ ही यह भी स्पष्ट किया गया कि प्रत्येक घर से शत-प्रतिशत कचरा उठाना एवं यूजर चार्ज लेना अब अनिवार्य होगा।
ग्राम स्तर पर स्वच्छता बनाए रखने के लिए सड़कों, नालियों, तालाबों, उद्यानों एवं अन्य सार्वजनिक स्थलों की नियमित सफाई पर विशेष जोर दिया गया। कचरा जलाने पर पूर्ण प्रतिबंध एवं नियमों का उल्लंघन करने वालों पर जुर्माना लगाने के प्रावधानों की जानकारी भी साझा की गई।
ग्राम सभाओं में सरपंच, पंच, सचिव, स्वच्छग्राही दीदी, जनप्रतिनिधि एवं बड़ी संख्या में ग्रामीणों की सक्रिय भागीदारी रही। सभी ग्रामवासियों ने अपने गांव को स्वच्छ, सुंदर और स्वस्थ बनाने का सामूहिक संकल्प लिया।
जिला प्रशासन ने जानकारी दी कि नियमों के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु जिला स्तर पर विशेष निगरानी सेल का गठन किया जाएगा। साथ ही उत्कृष्ट कार्य करने वाली ग्राम पंचायतों को सम्मानित करने की भी योजना बनाई जा रही है।

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