आरोपी से आबकारी एक्ट में कुल 30 पौवा कीमती 2700 रूपये एवं मोटर सायकल को जप्त किया गया



थाना खैरागढ़ जिला खैरागढ़-छुईखदान-गंडई (छ0ग0)
दिनांक 29.07.2024
थाना खैरागढ़ द्वारा आबकारी एक्ट के तहत कार्यवाही किया गया
आरोपी को माननीय न्यायालय के आदेश पर रिमांड पर भेजा गया
पुलिस अधीक्षक त्रिलोक बंसल (आई.पी.एस.) अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नेहा पाण्डेय के मार्गदर्शन एवं अनुविभागीय अधिकारी पुलिस लालचंद मोहले के निर्देशन मे एव थाना प्रभारी खैरागढ़ उपनिरीक्षक मोरजध्वज देसमुख के नेतृृत्व मे थाना खैरागढ में अवैध शराब एवं जुआ/सट्टा के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत दिनांक 29.07.2024 को थाना खैरागढ़ पुलिस द्वारा अवैध शराब बिक्री करने वाले कोचियो के विरूद्ध अभियान के तहत अधिक मात्रा में अवैध शराब बिक्री करने हेतु अवैध शराब पुरानी मो0ार0 में परिवहन करने की सूचना पर थाना खैरागढ़ पुलिस द्वारा टीम बनाकर ग्राम दिलीपपुर रोड पर घेरा बंदी कर रेड कार्यवाही किया गया। रेड कार्यवाही में आरोपी श्यामलाल वर्मा पिता स्व0 हरिराम वर्मा साकिन साल्हेवार पाण्डादाह थाना गातापार जिला केसीजी को अवैध शराब बिक्री हेतु मो0सा0 क्रामंक सीजी 08 एई 4657 से पविहन करते पड़का गया जिसके कब्जे से 30 पौवा शोले देशी प्लेेन शराब मात्रा 5.400 एमएल शराब कीमती 2700/-रूपये मो0सा0 को जप्त किया गया। आरोपी श्यामलाल वर्मा पिता स्व0 हरिराम वर्मा को अवैश शराब रखने व बिक्री हेतु परिवहन करने के संबंध में वैध लायसेंस की मांग की गई जिससे आरोपी द्वारा किसी प्रकार का वैध लायसेंस न होना लिखकर देने पर आरोपियो से पूछताछ किया गया जो अपना जुर्म स्वीकार करने पर आरोपी के विरुद्ध अपराध क्रमांक 302/2024 धारा 34(2) आबकारी एक्ट कायम कर आरोपी को माननीय न्यायालय के आदेश पर जेल भेजा गया। उक्त संपूर्ण कार्यवाही मे थाना खैरागढ़ मे पदस्थ थाना खैरागढ़ मे पदस्थ उनि0 कैलाश साहू आर0 156 प्रदीप यादव, आर0 1674 विजय कुर्रे आर0 820 धर्मेन्द्र कुमार, आर0 1686 प्रमोद कुमार एवं थाना स्टाफ की अहम भूमिका रही है।