कोलाहल अधिनियम के उल्लंघन पर डीजे/धुमाल साउंड सिस्टम जप्त

कोलाहल अधिनियम के उल्लंघन पर डीजे/धुमाल साउंड सिस्टम जप्त
खैरागढ़। पुलिस टीम केसीजी द्वारा क्षेत्र में ध्वनि प्रदूषण पर नियंत्रण हेतु लगातार प्रभावी कार्यवाही की जा रही है।इसी क्रम में दिनांक 25/04/2026 को रात्रि लगभग 11:05 बजे थाना खैरागढ़ क्षेत्रांतर्गत वार्ड क्रमांक 19 टिकरापारा, खैरागढ़ में एक शादी समारोह के दौरान बिना अनुमति के अत्यधिक तेज ध्वनि में डीजे/धुमाल बजाए जाने की सूचना प्राप्त हुई।सूचना पर तत्काल मौके पर पहुंची पुलिस टीम द्वारा जांच करने पर पाया गया कि आरोपी आदित्य सारथी पिता मनोज सारथी, उम्र 23 वर्ष, निवासी वार्ड क्रमांक 17 दाऊचौरा, खैरागढ़ द्वारा बिना वैध अनुमति के तेज ध्वनि में डीजे संचालित किया जा रहा था।उक्त कृत्य पर आरोपी के विरुद्ध इस्तगासा क्रमांक 02/2026 के तहत छत्तीसगढ़ कोलाहल अधिनियम की धारा 4 एवं 15 के अंतर्गत विधिसम्मत कार्यवाही करते हुए डीजे/धुमाल साउंड सिस्टम जप्त किया गया तथा आरोपी को माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।
माननीय न्यायालय द्वारा आरोपी को अर्थदंड से दंडित किया गया।जिले में डीजे/धुमाल के माध्यम से होने वाले शोर-शराबे के विरुद्ध पुलिस की कार्यवाही आगे भी लगातार जारी रहेगी।


