हितग्राहियों को बड़ी राहत: दाण्डिक ब्याज में 50% छूट

रायपुर। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर छत्तीसगढ़ गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मंडल ने अपने बकायादार हितग्राहियों को बड़ी राहत दी है। मंडल अध्यक्ष अनुराग सिंह देव ने दाण्डिक ब्याज यानी विलंब अवधि के ब्याज में 50 प्रतिशत छूट देने की घोषणा की है। यह सुविधा मंडल की समस्त योजनाओं में निर्मित एवं निर्माणाधीन आबंटित संपत्तियों पर लागू होगी।
पात्र हितग्राही अपनी संपत्ति की संपूर्ण बकाया राशि एकमुश्त जमा कर इस छूट का लाभ ले सकेंगे। हालांकि, विशेष आवासीय योजना के तहत OTS-1 और OTS-2 में आबंटित संपत्तियां इस योजना के दायरे से बाहर रहेंगी।
वाटर चार्ज के सरचार्ज में भी आधी छूट
मंडल ने लंबित जलप्रदाय शुल्क (वाटर चार्जेस) के सरचार्ज में भी 50 प्रतिशत छूट देने का निर्णय लिया है। हितग्राही बकाया जलप्रदाय शुल्क का एकमुश्त भुगतान कर इस सुविधा का लाभ उठा सकेंगे।
पहले भी मिली थी सुविधा
अध्यक्ष अनुराग सिंह देव ने बताया कि मंडल ने पूर्व में भी 31 मार्च 2026 तक बकाया राशि एकमुश्त जमा करने पर दाण्डिक ब्याज में 50 प्रतिशत छूट दी थी। हितग्राहियों से मिले सकारात्मक प्रतिसाद को देखते हुए योजना को दोबारा लागू किया गया है।
मंडल का कहना है कि इससे हितग्राहियों को बकाया राशि के निपटारे में राहत मिलेगी और मंडल की निधि में तरलता भी बनी रहेगी। इस संबंध में संबंधित इकाइयों को आवश्यक निर्देश जारी किए जा रहे हैं। अध्यक्ष ने हितग्राहियों से जल्द से जल्द बकाया राशि का एकमुश्त भुगतान कर योजना का लाभ उठाने की अपील की।


