लोकसेवा गारंटी का पालन नहीं करने वालों पर लगेगा जुर्माना

रायपुर, 19 अगस्त। कलेक्टर डॉ. गौरव सिंह ने लोकसेवा गारंटी अधिनियम के तहत नागरिकों को निर्धारित समय-सीमा में सरकारी सेवाएं उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि अधिनियम का पालन नहीं करने वाले संबंधित विभागों और अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी तथा देरी होने पर जुर्माना भी लगाया जाएगा।

कलेक्टोरेट के रेडक्रॉस भवन में आयोजित समय-सीमा की बैठक में कलेक्टर ने अधिकारियों से कहा कि आम लोगों को सरकारी सेवाओं के लिए अनावश्यक रूप से परेशान न होना पड़े। निर्धारित समय में सेवाएं उपलब्ध कराना अधिकारियों की जिम्मेदारी है।

जर्जर सरकारी भवनों को तत्काल हटाने के निर्देश
कलेक्टर ने जिले के सभी विभागों को अपने अधीन आने वाले शासकीय भवनों का निरीक्षण करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जिन भवनों का कोई हिस्सा जर्जर हो चुका है, उसे तत्काल डिस्मेंटल कराया जाए, ताकि दुर्घटना की आशंका को टाला जा सके।
पौधों के आसपास का कांक्रीट हटाएंगे
‘प्रोजेक्ट पुनर्जीवन’ के तहत सभी विभागों को अपने कार्यालय एवं आसपास लगे पौधों की देखभाल के लिए टीम गठित करने के निर्देश दिए गए। टीम पौधों के चारों ओर किए गए कांक्रीट या जालीदार घेराव को हटाएगी, ताकि पौधों को पर्याप्त जगह मिल सके और उनका बेहतर विकास हो।
छूटे बच्चों का होगा टीकाकरण
बैठक में शिशु संरक्षण माह और विशेष टीकाकरण कैच-अप अभियान की भी समीक्षा की गई। जिले में 0 से 5 वर्ष तक के ऐसे बच्चों को चिन्हित कर टीकाकरण किया जाएगा, जो नियमित टीकाकरण से वंचित रह गए हैं या जिनका टीकाकरण अधूरा है। अभियान तीन चरणों में 17 से 24 अगस्त, 21 से 28 सितंबर तथा 26 अक्टूबर से 2 नवंबर तक चलेगा।
कलेक्टर ने महिला एवं बाल विकास तथा शिक्षा विभाग को स्वास्थ्य विभाग के साथ समन्वय कर आंगनबाड़ी केंद्रों और स्कूलों के माध्यम से शत-प्रतिशत लक्ष्य हासिल करने के निर्देश दिए। अधिकारियों को अभियान की नियमित मैदानी निगरानी करने के लिए भी कहा गया।
बैठक में नगर निगम आयुक्त संबित मिश्रा, जिला पंचायत सीईओ कुमार बिश्वरंजन, अपर कलेक्टर कीर्तिमान सिंह राठौर और एडीएम उमाशंकर बंदे सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे।

