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गुप्त चेंबर में छिपाकर गांजा तस्करी का प्रयास विफल, चिल्फी पुलिस की बड़ी कार्रवाई।

12.630 किलोग्राम गांजा सहित तीन पकड़े गए, कार व मोबाइल समेत 12 लाख 11 हजार रुपये की संपत्ति जब्त।

कबीरधाम पुलिस अधीक्षक जितेंद्र कुमार यादव के निर्देशन एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक  हेमसागर सिदार तथा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अमित पटेल के मार्गदर्शन में, पुलिस अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस) चिल्फी  संजय ध्रुव के पर्यवेक्षण में थाना चिल्फी पुलिस द्वारा नशे के अवैध कारोबार के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई करते हुए गांजा तस्करी के प्रयास को विफल किया गया है। थाना चिल्फी पुलिस को दिनांक 11.08.2026 को मुखबिर से विश्वसनीय सूचना प्राप्त हुई थी कि एक हुंडई ऑरा कार में तीन व्यक्ति बड़ी मात्रा में गांजा लेकर कवर्धा-चिल्फी मार्ग से जबलपुर की ओर जा रहे हैं। सूचना से वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराते हुए आवश्यक वैधानिक कार्रवाई पूर्ण की गई तथा थाना चिल्फी के सामने NH-30 मेन रोड पर गवाहों की उपस्थिति में नाकाबंदी की गई। कुछ समय पश्चात मुखबिर द्वारा बताए गए हुलिए के अनुसार हुंडई ऑरा कार क्रमांक MP-65-ZB-7179 को रोककर उसमें सवार व्यक्तियों से पूछताछ की गई। वाहन की विधिवत तलाशी लेने पर ड्राइवर सीट के पीछे बनाए गए गुप्त चेंबर से खाकी रंग के टेप से लिपटे हुए 12 पैकेट गांजा बरामद किए गए।

बरामद मादक पदार्थ का नारकोटिक ड्रग्स डिटेक्शन किट से प्राथमिक परीक्षण किया गया, जिसमें निर्धारित मानदंड के अनुसार परिणाम पॉजिटिव पाया गया। इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक तराजू से विधिवत तौल करने पर गांजे का कुल वजन 12.630 किलोग्राम पाया गया, जिसकी अनुमानित कीमत 6,00,000 रुपये है। मामले में पुलिस द्वारा हरिओम बंजारा, उम्र 23 वर्ष, लेखराज बंजारा, उम्र 21 वर्ष तथा एक विधि से संघर्षरत बालक को पकड़ा गया है। विधि से संघर्षरत बालक के संबंध में किशोर न्याय अधिनियम एवं अन्य लागू प्रावधानों के तहत पृथक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। कार्रवाई के दौरान विधिक प्रावधानों के अनुरूप तलाशी एवं जब्ती की संपूर्ण प्रक्रिया की वीडियोग्राफी कराई गई तथा बरामद गांजे के 12 पैकेटों को पृथक-पृथक तौलकर नियमानुसार सीलबंद किया गया।

प्रकरण में आरोपियों के संयुक्त कब्जे से 12.630 किलोग्राम गांजा, अनुमानित कीमत 6,00,000 रुपये, हुंडई ऑरा कार क्रमांक MP-65-ZB-7179, अनुमानित कीमत 6,00,000 रुपये, एक वीवो कंपनी का एंड्रॉयड मोबाइल, कीमत 5,000 रुपये, एक की-पैड मोबाइल, कीमत 1,000 रुपये तथा एक इनफिनिक्स कंपनी का एंड्रॉयड मोबाइल, कीमत 5,000 रुपये, कुल 12,11,000 रुपये की संपत्ति जब्त की गई है। मामले में आरोपियों के विरुद्ध धारा 20(बी)(ii)(बी) नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटांसेस एक्ट, 1985 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है। पुलिस द्वारा आरोपियों से मादक पदार्थ के स्रोत, संभावित गंतव्य तथा इस अवैध कारोबार से जुड़े अन्य व्यक्तियों के संबंध में पूछताछ की जा रही है।

कबीरधाम पुलिस द्वारा जिले में मादक पदार्थों के अवैध परिवहन, भंडारण एवं बिक्री के विरुद्ध लगातार सख्त कार्रवाई की जा रही है। पुलिस का उद्देश्य नशे के अवैध कारोबार से जुड़े व्यक्तियों एवं उनके नेटवर्क पर प्रभावी कार्रवाई करते हुए जिले में सुरक्षित एवं नशामुक्त वातावरण सुनिश्चित करना है। उक्त कार्रवाई में थाना प्रभारी चिल्फी निरीक्षक बीरेन्द्र कुमार वर्मा के नेतृत्व में सहायक उप निरीक्षक बीरबल साहू एवं थाना चिल्फी पुलिस टीम की महत्वपूर्ण भूमिका रही।

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