ChhattisgarhKCGखास-खबर

नाबालिक बालिका को भगाकर जबरदस्ती शारीरिक शोषण करने वाले आरोपी गिरफ्तार।

AP न्यूज विश्वराज ताम्रकार जिला ब्यूरो चीफ केसीजी

अपराध क्रमांकः- 45/2026 धारा 137, (2) 64 2 (ड) 65 बीएनएस धारा 4,6 पाक्सो एक्ट

खैरागढ़ :

आरोपी द्वारा शादी का झांसा देकर नाबालिग बालिका का लगातार शारीरिक शोषण किया जा रहा था।

आरोपी को बलात्कार एवं पाक्सो एक्ट के तहत संगीन धाराओ मे किया गया गिरफ्तार।

नाम आरोपीः- ओमप्रकाष साहू, पिता संतोष, साहू उम्र 19 वर्ष साकिन करमतरा चौकी

जालबांधा थाना खैरागढ़।

मामले का सक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी पुलिस चौकी जालबांधा उपस्थित आकर रिपोर्ट दर्ज कराया गया कि उसकी नाबालिग पुत्री को कोई अज्ञात आरोपी बहला फुसलाकर भगाकर ले गया है। कि रिपोर्ट पर चौकी जालबांधा थाना खैरागढ़ में अपराध क्रमांक 45/2026 धारा 137, (2) बीएनएस का अपराध का पंजीबद्व कर विवेचना मे लिया गया। मामला गंभीर एवं नाबालिक बालिका होने से अपहृता एवं अज्ञात आरोपी की पतासाजी हेतु तत्काल टीम गठित किया गया। पुलिस टीम मुखबीर सूचना मिला कि अज्ञात आरोपी एवं पीड़िता गंडई मे छिपे हुए है। मुखबीर की सूचना के आधार पर पीड़िता को आरोपी ओमप्रकाष साहू, पिता संतोष, साहू उम्र 19 वर्ष साकिन करमतरा चौकी जालबांधा थाना खैरागढ़ के साथ बरामद किया गया। पीड़िता से पुछताछ कर विस्तृत कथन लेख किया गया जो बताई कि आरोपी ओमप्रकाष साहू इसे नाबालिक जानते हुए अपने प्रेम जाल मे फसाकर शादी का साझा देकर अलग – अलग जगह जाकर शारीरिक संबंध बलात्कार किया गया है। तथा घटना दिनांक को भी भगाकर जबदस्ती शारीरिक संबंध बनाया गया। विवेचना दौरान प्रकरण मे धारा 64 2 (ड) 65 बीएनएस एवं धारा 4,6 पाक्सो एक्ट जोड़ा जाकर आरोपी ओमप्रकाष साहू, पिता संतोष, साहू उम्र 19 वर्ष साकिन करमतरा चौकी जालबांधा थाना खैरागढ को दिनांक 16.02.2026 को विधिवत गिरफ्तार किया गया है। आरोपी को न्यायिक रिमाण्ड पर जेल भेजा गया।

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button

You cannot copy content of this page