परिवहन चेक पोस्ट मानपुर थाना गंडई के सुरक्षाकर्मी की हत्या करने वाले दोनों आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा


AP न्यूज विश्वराज ताम्रकार जिला ब्यूरो चीफ केसीजी
जिला – खैरागढ़-छुईखदान-गंडई
माननीय अपर सत्र विद्वान न्यायाधीश महोदया कुमारी मोहिनी कंवर ने दिया फैसला
आरोपीगण :
- ज्वाला उर्फ फतेह यदु पिता स्व. गजेन्द्र प्रसाद यदु, उम्र 30 वर्ष, निवासी ग्राम चुचरूंगपुर
- केवल साहू पिता फिरतू राम साहू, उम्र 25 वर्ष, निवासी ग्राम चुचरूंगपुर थाना मोहगांव, जिला केसीजी (छ.ग.)
घटना का विवरण :

दिनांक 10.03.2023 की रात्रि लगभग 11 बजे वाहन क्रमांक सीजी 10 एफ 6921 से आरोपी ज्वाला प्रसाद यदु मानपुर चेक पोस्ट पर पहुँचा और ड्यूटी पर तैनात कर्मचारियों से अभद्रता एवं गाली-गलौज करने लगा। मना करने पर वह धमकी देते हुए वहाँ से चला गया। कुछ समय बाद वह अपने साथी केवल साहू के साथ पुनः आया और बोलेरो वाहन को जान से मारने की नियत से रिवर्स कर सुरक्षाकर्मी चिरजिवेन्द्र नेताम को टक्कर मार दी। गंभीर चोट आने से इलाज के दौरान चिरजिवेन्द्र नेताम की मृत्यु हो गई।
इस घटना पर थाना गंडई में अपराध क्रमांक दर्ज कर प्रारंभ में धारा 307, 186, 294, 506, 323, 34 भादवि के तहत मामला पंजीबद्ध किया गया था, जो बाद में आहत की मृत्यु होने पर धारा 302 भादवि में परिवर्तित किया गया। तत्कालीन थाना प्रभारी निरीक्षक अनिल शर्मा द्वारा दोनों आरोपियों को घटना में प्रयुक्त बोलेरो वाहन सहित गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा गया।
न्यायालयीन निर्णय :
माननीय अपर सत्र न्यायालय खैरागढ़ (न्यायधीश महोदया कु. मोहनी कंवर) द्वारा अभियोजन पक्ष की ओर से अतिरिक्त शासकीय अभिभाषक ज्ञान दास बंजारे ने सशक्त पैरवी की। प्रस्तुत साक्ष्यों एवं दलीलों के आधार पर दिनांक 24.09.2025 को न्यायालय ने दोनों आरोपियों को—
धारा 302 भादवि के अंतर्गत आजीवन सश्रम कारावास एवं 5,000/- रुपये का अर्थदण्ड
धारा 186, 294, 506(बी), 323 भादवि के अंतर्गत भी कारावास एवं अर्थदण्ड
से दण्डित किया।
प्रकरण के विवेचक : तत्कालीन थाना प्रभारी गंडई निरीक्षक अनिल शर्मा
अभियोजन पक्ष : अतिरिक्त शासकीय अभिभाषक (एजीपी) श्री ज्ञान दास बंजारे, न्यायालय खैरागढ़
👉 यह निर्णय सुरक्षाकर्मियों एवं लोक सेवकों पर हमले की गंभीरता को रेखांकित करता है और कानून के प्रति आमजन के विश्वास को और सुदृढ़ करता है..!