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लोकसभा चुनाव 2024 के लिए आदर्श आचार संहिता लागू होने पर सभी प्रकार के अवकाश पर प्रतिबन्ध

खैरागढ़ 18 मार्च 2024// भारत निर्वाचन आयोग द्वारा लोकसभा चुनाव 2024 की घोषणा के बाद, खैरागढ़-छुईखदान-गण्डई जिले में आदर्श आचार संहिता (आचार संहिता) लागू कर दी गई है। यह आचार संहिता 16 मार्च 2024 से चुनाव प्रक्रिया पूरी होने तक लागू रहेगी।आचार संहिता के तहत, जिले में स्थित सभी शासकीय, अर्द्धशासकीय, केंद्रीय कार्यालयों और भारत सरकार के उपक्रमों में कार्यरत अधिकारियों और कर्मचारियों के सभी प्रकार के अवकाश को प्रतिबंधित कर दिया गया है। कोई भी अधिकारी-कर्मचारी बिना कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी की अनुमति के अवकाश पर नहीं जा सकेंगे।
इसके अलावा प्रत्येक कार्यालय प्रमुख को अपने-अपने कार्यालयों में निर्वाचन कंट्रोल रूम स्थापित करना होगा और कंट्रोल रूम का दूरभाष नंबर जिला निर्वाचन कार्यालय को सूचित करना होगा। कंट्रोल रूम में कम से कम दो कर्मचारियों की 24X7 ड्यूटी लगाई जाएगी।
निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान जिले में पदस्थ किसी भी अधिकारी-कर्मचारी के अवकाश आवेदनों के निराकरण के लिए अपर कलेक्टर, जिला खैरागढ़-छुईखदान-गंडई को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है।
कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ने सभी कार्यालय प्रमुखों को आचार संहिता का कड़ाई से पालन करने का निर्देश दिया है।

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