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अवैध खनिज उत्खनन, परिवहन व भण्डारण के 66 प्रकरणों में न्यायालय ने आरोपी को एक साल कठोर कारावास एवं 25 हजार रूपये अर्थण्ड की सजा सुनाई

बिलासपुर । कलेक्टर महोदय के द्वारा विगत वर्ष 15 जून 2025 को खनिजों के अवैध उत्खनन, परिवहन व भण्डारण पर रोकथाम हेतु विशेष अभियान चलाने हेतु दिये गये निर्देशानुसार जिले में खनिज, राजस्व एवं पुलिस विभाग के द्वारा खनिजों के अवैध उत्खनन व परिवहन के विरूद्ध कार्यवाही करते हुए 66 प्रकरणों में पुलिस थाना कोटा, रतनपुर, सीपत, सिविल लाईन, सरकण्डा, मस्तूरी, पचपेड़ी, चकरभांठा एवं हिर्री में प्रकरण दर्ज किया गया था। उक्त सभी प्रकरण माननीय न्यायालय, विशेष न्यायाधीश, खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम 1957 जिला बिलासपुर (छ.ग.) में प्रक्रियाधीन है, जिसमें से एक प्रकरण दिनांक 16 अक्टूबर 2025 को जलेश्वर कश्यप पिता सुखदेव कश्यप, निवासी खैरा डगनिया, थाना सीपत, जिला बिलासपुर (छ.ग.) एवं अमर कुमार केंवट पिता संतकुमार केंवट, निवासी चोरहादेवरी, थाना रतनपुर, जिला बिलासपुर (छ.ग.) द्वारा ग्राम खैरा डगनिया जगशाला के समीप से ट्रैक्टर मय ट्राली वाहन कमांक सीजी 10 एके 0553 से खनिज रेत का अवैध परिवहन करते पाये जाने पर प्रकरण दर्ज कर ट्रैक्टर मय ट्राली पुलिस थाना सीपत की अभिरक्षा में रखा गया था।

उक्त प्रकरण में दिनांक 30 सितंबर 2026 को माननीय न्यायालय, विशेष न्यायाधीश, खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम 1957 जिला बिलासपुर (छ.ग.) द्वारा निर्णय पारित कर आरोपी जलेश्वर कश्यप एवं अमर कुमार केंवट को धारा 303 (2) सपठित 3(5) भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत एक वर्ष के कठोर कारावास व 1000 रू अर्थदण्ड एवं धारा 4 (1), 4(1क), 21 खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम 1957 के अंतर्गत 25000 रू. अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया गया है। उक्त कार्यवाही से अवैध उत्खननकर्ता / परिवहनकर्ता हतोत्साहित होगें तथा अवैध उत्खनन व परिवहन की रोकथाम हो सकेगी।

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