विशेष लोक अदालत में 31 चेक बाउंस मामलों का हुआ निराकरण, एक करोड़ रुपये से अधिक के अवार्ड पारित

जिला न्यायालय कबीरधाम और तहसील न्यायालय पंडरिया में आयोजित विशेष लोक अदालत में पक्षकारों को मिली राहत
कवर्धा, 20 जुलाई 2026। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (नालसा), नई दिल्ली एवं राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, बिलासपुर के निर्देशानुसार 18 जुलाई 2026 को जिला न्यायालय कबीरधाम एवं तहसील न्यायालय पंडरिया में परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 की धारा 138 (चेक बाउंस) से संबंधित मामलों के निराकरण के लिए विशेष लोक अदालत का आयोजन किया गया।
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की अध्यक्ष सुश्री संघरत्ना भतपहरी के मार्गदर्शन में जिला न्यायालय कबीरधाम में तीन तथा तहसील न्यायालय पंडरिया में एक खंडपीठ का गठन किया गया। जिला न्यायालय में जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश श्री गितेश कुमार कौशिक, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी सुश्री रूचिता अग्रवाल एवं सुश्री वर्षा गुर्दे की अध्यक्षता में खंडपीठों ने मामलों की सुनवाई की। वहीं तहसील न्यायालय पंडरिया में न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी श्री आलोक कुमार अग्रवाल की अध्यक्षता में विशेष लोक अदालत आयोजित की गई।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव श्री अमन तिग्गा ने बताया कि जिला न्यायालय कबीरधाम में आयोजित विशेष लोक अदालत में 30 चेक बाउंस प्रकरणों का आपसी समझौते के आधार पर निराकरण किया गया, जिनमें 96 लाख 77 हजार 644 रुपये का अवार्ड पारित किया गया।
इसी प्रकार तहसील न्यायालय पंडरिया में एक प्रकरण का सफलतापूर्वक निराकरण करते हुए 3 लाख 50 हजार रुपये का अवार्ड पारित किया गया।
इस प्रकार विशेष लोक अदालत के माध्यम से जिले में कुल 31 प्रकरणों का निराकरण हुआ और पक्षकारों को एक करोड़ 27 हजार 644 रुपये से अधिक की राशि के अवार्ड का लाभ मिला। विशेष लोक अदालत के माध्यम से मामलों का त्वरित एवं सौहार्दपूर्ण समाधान होने से पक्षकारों को समय और खर्च दोनों की बचत हुई।



