नाबालिक लड़की को शादी का प्रलोभन देकर बहला फुसला भगाकर ले जाने वाला आरोपी को किया गया गिरफ्तार।


AP News आपकी आवाज VISHWARAJ TAMRAKAR DISTRICT BYURO CHIEF KCG

थाना छुईखदान जिला खैरागढ़ छुईखदान गंड़ई (छ0ग0)


आरोपी को भेजा गया जेल।

पुलिस अधीक्षक महोदय खैरागढ-छुईखदान-गंड़ई (छ0ग0) त्रिलोक बंसल (भा.पु.से.), अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नेहा पाण्डे, पुलिस अनुविभागीय अधिकारी खैरागढ़  लालचंद मोहले के मार्ग दर्शन में थाना छुईखदान प्रभारी निरीक्षक शिवशंकर गेन्दले के नेतृत्व में थाना छुईखदान के अपराध क्रमांक 313/2024 धारा 137(2) बीएनएस के प्रकरण में त्वरित कार्यवाही करते हुए विवेचना के दौरान सायबर सेल केसीजी की मदद से काॅल डिटेल एवं सीडीआर प्राप्त कर दिनांक 26.10.2024 को प्रकरण के नाबालिक पीड़िता को ग्राम बिटकुली थाना बलौदाबाजार से आरोपी राहुल उर्फ दादू पिता नन्दू उर्फ नन्दकुमार भुलैया उम्र 19 साल साकिन सोंड़ थाना बेरला जिला बेमेतरा (छ0ग0) के कब्जे से बरामद किया गया। आरोपी के विरूध्द अपराध धारा का सबूत पाये जाने से मामले में धारा 87, 64 बीएनएस, 06 पाॅक्सो एक्ट जोड़कर आरोपी राहुल उर्फ दादू को दिनांक 26.10.2024 को गिरफ्तार कर आज दिनांक 27.10.2024 को ज्यूडिशियल रिमांड पर जेल भेजा गया। उपरोक्त कार्यवाही में उपनिरीक्षक बी0आर0 सिन्हा, आर0 1370 गणेश चन्द्रवंशी, म0आर0 446 आरती चन्द्राकर की महत्वपूर्ण भूमिका रही है।

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