ChhattisgarhKabirdham

पंडरिया : झाड़-फूंक के बहने महिला से करता था दुष्कर्म..कोर्ट ने सुनाया आजीवन कारावास की सजा,

पंडरिया : झाड़-फूंक के बहने महिला से करता था दुष्कर्म..कोर्ट ने सुनाया आजीवन कारावास की सजा

AP न्यूज़ kawardha : कबीरधाम जिला कोर्ट महिला के साथ दुष्कर्म के मामले में आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। आरोपी ने झाड़-फूंक के बहने महिला से दुष्कर्म किया था।

कबीरधाम जिला कोर्ट ने महिला के साथ दुष्कर्म के मामले में आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। यह फैसला न्यायालय, विशेष न्यायाधीश सत्यभामा अजय दुबे (अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम) ने दिया है। आरोपी का नाम राजेश यादव है। वह ग्राम खैरा पुलिस चौकी दामापुर थाना कुंडा जिला कबीरधाम का रहने वाला है।

जानकारी अनुसार, पीड़िता का स्वास्थ्य खराब होने से ग्राम खैरा निवासी आरोपी राजेश यादव के पास बीते एक साल से झाड़-फूंक इलाज करा रही थी। दिनांक एक अप्रैल 2022 को राजेश यादव द्वारा झाड़-फूंक करने के लिए उसे बोड़ला थाना क्षेत्र के ग्राम रघ्घुपारा बुलाया। पीड़िता अपने पति व अन्य लोगों के साथ ग्राम रघ्घुपारा गई थी। राजेश यादव ने रात में घर में झाड़-फूंक की। इसके बाद पीड़िता के साथ आए लोगों को लेकर खेत की तरफ गया। यहां पर केवल पीड़िता को आगे लेकर जाने की बात ही।

इसी दौरान पीड़िता को अकेले पाकर दुष्कर्म किया। इसके बाद आरोपी तांत्रिक राजेश यादव ने पीड़िता को घटना के संबंध में किसी भी व्यक्ति को बताने पर तंत्र मंत्र से जान से खत्म कर देने की धमकी दी। इस पूरे घटना को लेकर पीड़िता ने दो अप्रैल को बोड़ला थाना में रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने आरोपी को दो अप्रैल को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया।

कोर्ट में करीब ढाई साल चली सुनवाई बाद गुरुवार सात नवंबर को आईपीसी की धारा 376के तहत 10 वर्ष व पांच हजार रुपये का अर्थदंड, आईपीसी की धारा 506 (बी) के तहत सात वर्ष, एट्रोसिटी एक्ट की धारा 3(2)(5) के तहत आजीवन कारावास व पांच हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है। ये सभी सजा एक साथ चलेगी।

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button

You cannot copy content of this page