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ऑनलाइन आई.पी.एल. क्रिकेट सट्टा संचालित करने वाले आरोपी को पण्डरिया पुलिस ने किया गिरफ्तार।

पुलिस टीम के द्वारा आरोपी के कब्जे से विवो कंपनी का मोबाइल फोन, मोबाइल नंबर एवं डिजिटल साक्ष्य किया गया जप्त।

आरोपी द्वारा बैंक खाते एवं ऑनलाइन पेमेंट माध्यमों से रकम का लेन-देन किया जाना स्वीकारा

बैंक खाता, मोबाइल सीडीआर एवं अन्य संलिप्त व्यक्तियों के संबंध में विस्तृत वित्तीय एवं तकनीकी विवेचना जारी।

आरोपी के विरुद्ध थाना पंडरिया में अपराध क्रमांक 110/2026 धारा – 07 छत्तीसगढ़ जुआ प्रतिषेध अधिनियम के तहत अपराध पंजीबद्ध कर की गई कार्यवाही।

कबीरधाम जिला के पुलिस अधीक्षक  धर्मेंद्र सिंह के निर्देशन एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री पुष्पेंद्र बघेल व अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री अमित पटेल के मार्गदर्शन में कबीरधाम पुलिस द्वारा ऑनलाइन सट्टा/ जुआ एवं अन्य अवैध गतिविधियों के विरुद्ध लगातार प्रभावी कार्यवाही की जा रही है।

इसी तारतम्य में दिनांक- 11/05/2026 को थाना पण्डरिया पुलिस को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि गांधी चौक, पण्डरिया स्थित पटेल मेडिकल स्टोर्स का संचालक तरूण पटेल ऑनलाइन आई.पी.एल. क्रिकेट सट्टा संचालन में संलिप्त है तथा विभिन्न ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से सट्टा खेलने एवं खिलाने का कार्य कर रहा है। प्राप्त सूचना पर थाना पण्डरिया पुलिस द्वारा तत्काल टीम गठित कर आवश्यक तस्दीकी एवं वैधानिक कार्यवाही की गई।

पुलिस टीम द्वारा संदेही तरूण पटेल पिता श्री जगदीश पटेल, उम्र 25 वर्ष, निवासी ग्राम धोबघट्टी, थाना पाण्डातराई, जिला कबीरधाम को पूछताछ हेतु थाना लाया गया। पूछताछ के दौरान आरोपी द्वारा ऑनलाइन आई.पी.एल. क्रिकेट सट्टा खेलने एवं संबंधित डिजिटल माध्यमों का उपयोग करना स्वीकार किया गया।

आरोपी से पूछताछ में बताया कि वह व्हाट्सएप, टेलीग्राम एवं फोनपे एप के माध्यम से ऑनलाइन सट्टा गतिविधियों में संलग्न था। आरोपी द्वारा “Janat IPL” से संबंधित मोबाइल नंबर के माध्यम से प्राप्त ऑनलाइन लिंक पर स्वयं की आई.डी. बनाकर आई.पी.एल. क्रिकेट मैचों में सट्टा खेला जाता था। आरोपी द्वारा ऑनलाइन लेन-देन हेतु बैंक खाते एवं डिजिटल भुगतान माध्यमों का उपयोग किया जाना भी स्वीकार किया गया।

आरोपी के मेमोरण्डम कथन एवं समक्ष गवाहों की उपस्थिति में उसके कब्जे से ऑनलाइन सट्टा गतिविधियों में प्रयुक्त विवो कंपनी का मोबाइल फोन कीमती लगभग 10,000 रुपये जप्त किया गया।

प्रकरण में प्रथम दृष्टया आरोपी के विरुद्ध ऑनलाइन सट्टा संचालन संबंधी पर्याप्त साक्ष्य पाए जाने पर थाना पण्डरिया में अपराध क्रमांक 110/2026 धारा 07 छत्तीसगढ़ जुआ प्रतिषेध अधिनियम के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विधिवत गिरफ्तार किया गया।

प्रकरण की विवेचना के दौरान आरोपी से संबंधित बैंक खातों की वित्तीय जांच, मोबाइल नंबरों के सीडीआर विश्लेषण, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन एवं अन्य संभावित संलिप्त व्यक्तियों के संबंध में तकनीकी एवं डिजिटल जांच कार्यवाही जारी है। साथ ही ऑनलाइन सट्टा नेटवर्क से जुड़े अन्य व्यक्तियों की पहचान एवं वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

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