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स्कूलों में शौचालय का टोटा, हाईकोर्ट ने लिया स्वत: संज्ञान, शिक्षा विभाग को नोटिस जारी

स्कूलों में शौचालय का टोटा, हाईकोर्ट ने लिया स्वत: संज्ञान, शिक्षा विभाग को नोटिस जारी

बिलासपुर: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने सरकारी स्कूलों में शौचालय नहीं होने पर नाराजगी जताई है. कोर्ट ने स्कूलों में मौजूद शौचालय के इस्तेमाल लायक नहीं होने को लेकर मीडिया रिपोर्ट पर स्वतः संज्ञान लिया है. कोर्ट ने सुनवाई के दौरान पूरे मामले में नाराजगी जताई है.

राज्य सरकार को लगाई फटकार: कोर्ट ने राज्य सरकार के अधिवक्ता को इस मामले में कहा ये कितनी गलत बात है.? कैसे यह हो रहा है.? इतने ग्रांट मिलने के बावजूद भी ऐसा हो रहा है? वहीं इस मामले की गंभीरता को देखते हुए छत्तीसगढ़ स्कूल शिक्षा विभाग के अधिकारी को नोटिस देकर व्यक्तिगत रूप से हलफनामा पेश करने को कहा है. कोर्ट ने मीडिया रिपोर्ट पर स्वत: संज्ञान लेते हुए शिक्षा विभाग को नोटसि जारी किया है.

कोर्ट ने लिया स्वत: संज्ञान: हाईकोर्ट ने बिलासपुर की मीडिया में आई खबर को संज्ञान में लिया है, जिसमें कहा गया था कि 76 वां गणतंत्र दिवस मना रहे हैं, पर तस्वीर बदलना जरूरी है. इस मीडिया रिपोर्ट में इस बात को भी बताया गया कि 150 स्कूलों में टॉयलेट नहीं है और 216 से ज्यादा बेहद खराब हैं. वहीं यूरिनल इन्फेक्शन की जानकारी भी प्रकाशित की गई है. इस मामले को स्वतः संज्ञान लेकर हाइकोर्ट ने जनहित याचिका के रूप में इसे प्राथमिकता में दर्ज किया हैकोर्ट ने जताई नाराजगी: आज चीफ जस्टिस रमेश कुमार सिन्हा और न्यायाधीश रविन्द्र कुमार अग्रवाल की बेंच में सुनवाई हुई. जिसमें मुख्य न्यायाधीश ने इस मीडिया रिपोर्ट को लेकर राज्य सरकार पर नाराजगी जताई है. साथ ही इस पूरे मामले में स्कूल शिक्षा विभाग के सचिव को व्यक्तिगत हलफनामा पेश करने का आदेश दिए हैं. इस केस में अगली सुनवाई आगामी 10 फरवरी को कोर्ट ने निर्धारित की है.

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