आयरन केजव्हील वाले ट्रैक्टर सड़क पर चलाए तो होगी कार्रवाई
परिवहन विभाग के निर्देश, रबर टायर के बिना ट्रैक्टरों पर चलेगा विशेष अभियान; नियम तोड़ने वालों के कटेंगे चालान
रायपुर, 26 जून। प्रदेश में रबर टायर के बिना दोहरे लोहे के पिंजरे (आयरन केजव्हील) वाले ट्रैक्टरों के सामान्य सड़कों पर संचालन पर अब सख्ती की जाएगी। परिवहन विभाग ने सभी क्षेत्रीय परिवहन अधिकारियों को ऐसे वाहनों के खिलाफ विशेष अभियान चलाकर चालानी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं।
विभाग के अनुसार आयरन केजव्हील केवल खेतों में कृषि कार्य के लिए बनाए गए हैं। इन्हें डामर, सीमेंट की सड़कों या राष्ट्रीय राजमार्गों पर चलाना मोटर वाहन नियमों के विपरीत है। ऐसे ट्रैक्टर सड़क को नुकसान पहुंचाने के साथ दुर्घटनाओं का खतरा भी बढ़ाते हैं।
लोक निर्माण विभाग ने भी बताया है कि आयरन केजव्हील वाले ट्रैक्टरों के कारण डामर और सीमेंट की सड़कें तेजी से क्षतिग्रस्त हो रही हैं। इसी को देखते हुए परिवहन विभाग ने ऐसे वाहनों पर प्रभावी नियंत्रण के निर्देश जारी किए हैं।
ग्रामीण क्षेत्रों में जिला प्रशासन के सहयोग से जनजागरूकता अभियान भी चलाया जाएगा। इसके तहत किसानों और वाहन चालकों को आयरन केजव्हील के सुरक्षित एवं निर्धारित उपयोग तथा मोटर वाहन नियमों की जानकारी दी जाएगी।
परिवहन विभाग ने स्थानीय समाचार पत्रों, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और डिजिटल माध्यमों से व्यापक प्रचार-प्रसार करने के निर्देश भी दिए हैं। साथ ही विशेष अभियान चलाकर नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहनों के खिलाफ कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।
विभाग का कहना है कि इस पहल का उद्देश्य सड़क सुरक्षा बढ़ाना, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना और मोटर वाहन नियमों का प्रभावी पालन सुनिश्चित करना है।



