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सरपंच पर पद के दुरुपयोग, अतिक्रमण और सामाजिक बहिष्कार के आरोप, कलेक्टर से जांच व बर्खास्तगी की मांग

कवर्धा। कबीरधाम जिले के सहसपुर लोहारा विकासखंड अंतर्गत ग्राम पंचायत सिंघनगढ़ के सरपंच खिलावन साहू के खिलाफ गंभीर आरोप लगाते हुए जिला कलेक्टर को शिकायत सौंपी गई है। शिकायतकर्ता हेमकुमार साहू ने सरपंच पर पद के दुरुपयोग, शासकीय भूमि पर कथित अतिक्रमण, सामाजिक बहिष्कार, जांच को प्रभावित करने तथा गवाहों को डराने-धमकाने जैसे आरोप लगाए हैं। साथ ही छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम, 1993 की धारा 40 के तहत सरपंच को पद से हटाने की मांग की गई है।

शिकायत में कहा गया है कि शिकायतकर्ता के परिवार की निजी भूमि शासकीय सड़क (खसरा नंबर 225) से लगी हुई है। आरोप है कि सरपंच स्वयं शासकीय भूमि पर अवैध कब्जा किए हुए हैं, जिसका पटवारी एवं आरआई द्वारा पूर्व में पंचनामा भी तैयार किया जा चुका है। शिकायतकर्ता का दावा है कि चुनाव के दौरान इस तथ्य को छिपाकर शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया था तथा इस संबंध में पूर्व में एसडीएम कार्यालय में भी मामला प्रस्तुत किया गया, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई।

आवेदन में यह भी उल्लेख किया गया है कि पुरानी रंजिश के चलते शिकायतकर्ता के परिवार का कथित रूप से सामाजिक बहिष्कार कराया गया था। इस मामले में दर्ज एफआईआर के आधार पर 18 आरोपियों के विरुद्ध न्यायालय में प्रकरण विचाराधीन होने का दावा किया गया है।

शिकायतकर्ता ने यह भी आरोप लगाया है कि स्वीकृत “अटल डिजिटल सेवा केंद्र” भवन का निर्माण उनकी संयुक्त भूमि के सामने कराया जा रहा है, जिससे उनके घर और खेत तक पहुंचने वाला मुख्य रास्ता स्थायी रूप से अवरुद्ध होने की आशंका है।

शिकायतकर्ता ने कलेक्टर से पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराने, आरोपों की सत्यता की जांच करने तथा दोष सिद्ध होने पर नियमानुसार कार्रवाई करते हुए सरपंच को पद से हटाने की मांग की है।

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