आदित्य लॉज के मैनेजर से मारपीट एवं जान से मारने की धमकी देने वाले दो आरोपी गिरफ्तार।

AP न्यूज़ विश्वराज ताम्रकार
दिनांक 21 जून 2026 को शाम लगभग 03:45 बजे खैरागढ़ स्थित आदित्य लॉज में मैनेजर नितेश यादव उर्फ राजा यादव अपने काउंटर पर बैठा था। इसी दौरान तुक्कारापारा निवासी भोला उर्फ भोजराज पटेल एवं नया बस स्टैंड के पीछे निवासी बाउ उर्फ पवन चन्द्राकर वहां पहुंचे और उससे पैसों की मांग करने लगे। पैसे नहीं देने पर दोनों आरोपियों ने अश्लील गाली-गलौज करते हुए मारपीट प्रारंभ कर दी।
घटना के दौरान आरोपी बाउ उर्फ पवन चन्द्राकर ने अपने पास रखे चाकू को लहराकर भय उत्पन्न किया, जबकि भोला उर्फ भोजराज पटेल ने हाथ-मुक्कों से मारपीट की। दोनों आरोपियों ने प्रार्थी को जान से मारने की धमकी भी दी।
प्रार्थी की रिपोर्ट पर थाना खैरागढ़ में अपराध क्रमांक 246/2026 के तहत धारा 296, 115(2), 351(2), 119(1), 3(5) भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) एवं धारा 25, 27 आर्म्स एक्ट के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
विवेचना के दौरान पुलिस टीम द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए दिनांक 22 जून 2026 को आरोपी बाउ उर्फ पवन चन्द्राकर (उम्र 21 वर्ष) एवं भोला उर्फ भोजराज पटेल (उम्र 21 वर्ष) को गिरफ्तार किया गया। आरोपी पवन चन्द्राकर के कब्जे से घटना में प्रयुक्त चाकू बरामद किया गया।
गिरफ्तारी की सूचना आरोपियों के परिजनों को दी गई तथा समस्त वैधानिक कार्रवाई पूर्ण कर दोनों आरोपियों को माननीय न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उन्हें न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया।
जिला के सी जी पुलिस टीम के द्वारा क्षेत्र में कानून व्यवस्था बनाए रखने तथा असामाजिक तत्वों के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई लगातार जारी है।


