ChhattisgarhINDIAखास-खबर

जिले में स्कूलों और शिक्षकों का होगा युक्तियुक्तकरण : 10 से कम छात्रसंख्या वाले स्कूल होंगे मर्ज,

AP न्यूज विश्वराज ताम्रकार जिला ब्यूरो चीफ केसीजी

अतिशेष शिक्षकों का होगा समायोजन

7 मई से स्कूल और 15 मई से शिक्षकों के युक्तियुक्तकरण की प्रक्रिया होगी शुरू

खैरागढ़, 02 मई 2025
राष्ट्रीय शिक्षा नीति एवं शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2025 के तहत छत्तीसगढ़ शासन, स्कूल शिक्षा विभाग के निर्देशानुसार प्रदेश में शालाओं एवं शिक्षकों के युक्तियुक्तकरण की प्रक्रिया प्रारंभ हो रही है। इसी कड़ी में कलेक्टर इन्द्रजीत सिंह चंद्रवाल की अध्यक्षता में जिला स्तरीय एवं विकासखण्ड स्तरीय समितियों की संयुक्त बैठक का आयोजन किया गया।

बैठक में युक्तियुक्तकरण प्रक्रिया पर विस्तृत चर्चा की गई तथा अधिकारियों को निर्धारित समयावधि में दायित्वों का पालन करने के निर्देश दिए गए। कलेक्टर ने स्पष्ट किया कि इस प्रक्रिया के तहत पहले शालाओं का युक्तियुक्तकरण किया जाएगा, जिसके अंतर्गत 10 से कम छात्रसंख्या वाले प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालयों को समीपवर्ती स्कूलों में मर्ज किया जाएगा। इसके पश्चात अतिशेष शिक्षकों का समायोजन किया जाएगा।

स्कूलों की युक्तियुक्तकरण प्रक्रिया 7 मई से 25 मई 2025 तक चलेगी। वहीं 15 मई से 10 जून 2025 तक शिक्षकों के लिए युक्तियुक्तकरण प्रक्रिया चलेगी।
शिक्षा विभाग द्वारा इस प्रक्रिया के लिए समिति गठित की जाएगी, जिसका कार्य शालाओं और शिक्षकों को चिह्नांकित कर सूचीबद्ध करना, रिक्त पदों की शालावार सूची तैयार करना एवं समायोजन के लिए सटीक कार्ययोजना बनाना होगा।

गौरतलब है कि युक्तियुक्तकरण प्रक्रिया का आदेश पूर्व में अगस्त 2024 में जारी हुआ था, लेकिन चुनाव एवं अन्य कारणों से यह स्थगित कर दिया गया था। अब पुनः इसे लागू करते हुए शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ और संसाधन-संतुलित बनाने की दिशा में कदम बढ़ाया गया है।

इस अवसर पर जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी  प्रेम कुमार पटेल,अनुविभागीय अधिकारी राजस्व खैरागढ़  टंकेश्वर प्रसाद साहू, एसडीएम छुईखदान  अविनाश ठाकुर, जिला शिक्षा अधिकारी, महिला एवं बाल विकास विभाग अधिकारी सहित संबंधित अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित थे।

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button

You cannot copy content of this page