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30 जुलाई को जिले की सभी ग्राम पंचायतों में होगी विशेष ग्राम सभा, जीपीडीपी-2026-27 के लिए कलेक्टर ने जारी किए निर्देश

कवर्धा। कलेक्टर गोपाल वर्मा ने 30 जुलाई 2026 को जिले की सभी ग्राम पंचायत मुख्यालयों में विशेष ग्राम सभा आयोजित करने के निर्देश जारी किए हैं। यह ग्राम सभा 16वें वित्त आयोग के अंतर्गत वर्ष 2026-27 की ग्राम पंचायत विकास योजना (जीपीडीपी) तैयार करने के उद्देश्य से आयोजित की जाएगी। इस संबंध में पंचायत संचालनालय, छत्तीसगढ़ के निर्देशों के अनुरूप सभी जनपद पंचायतों एवं संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी कर दिए गए हैं।

जारी आदेश के अनुसार, छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम, 1993 की धारा-6 के तहत जिले की सभी ग्राम पंचायतों में विशेष ग्राम सभा आयोजित करने की अनुमति प्रदान की गई है। ग्राम सभा के दौरान लिए गए महत्वपूर्ण निर्णयों की अधिकतम 15 मिनट की वीडियो रिकॉर्डिंग करना अनिवार्य होगा। इस वीडियो को ग्राम सभा निर्णय मॉड्यूल में अपलोड किया जाएगा, ताकि कार्यवाही का डिजिटल रिकॉर्ड सुरक्षित रखा जा सके।

इसके साथ ही भारत सरकार के पंचायती राज मंत्रालय द्वारा विकसित सभासार पोर्टल के माध्यम से ग्राम सभा की कार्यवाही का डिजिटल विवरण तैयार किया जाएगा। सभी ग्राम सभाओं की गतिविधियों और निर्णयों को वाईब्रेंट ग्राम सभा पोर्टल तथा जीपीडीपी पोर्टल पर शत-प्रतिशत और निर्धारित समय-सीमा के भीतर अपलोड करना भी अनिवार्य किया गया है।

कलेक्टर गोपाल वर्मा ने सभी मुख्य कार्यपालन अधिकारियों, जनपद पंचायतों को निर्देश दिए हैं कि वे अपने-अपने विकासखंड की ग्राम पंचायतों के लिए विशेष ग्राम सभा की समय-सारिणी तैयार करें तथा अनुमोदित ग्राम पंचायत विकास योजना की कार्यवाही निर्धारित समय-सीमा में ऑनलाइन अपलोड कराना सुनिश्चित करें।

जिला प्रशासन के अनुसार, इस पहल का उद्देश्य ग्राम पंचायत विकास योजना को अधिक सहभागी, पारदर्शी और तकनीक आधारित बनाना है, ताकि ग्राम स्तर पर स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप योजनाओं का प्रभावी निर्माण और क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जा सके। आदेश तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है।

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