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शराब पिलाने के लिये साधन उपलब्ध कराने वाले आरोपी को खैरागढ़ पुलिस ने किया गिरफ्तार


जिला खैरागढ़-छुईखदान-गंडई (छ0ग0) दिनांक 22.07.2024

थाना खैरागढ़ द्वारा आबकारी एक्ट के तहत की गई कार्यवाही


आबकारी अधिनियम के तहत किया गया कार्यवाही पुलिस अधीक्षक  त्रिलोक बंसल (आई.पी.एस.)  अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नेहा पाण्डेय के मार्गदर्शन एवं अनुविभागीय अधिकारी पुलिस  लालचंद मोहले के निर्देशन मे एव थाना प्रभारी खैरागढ़ उपनिरीक्षक मोरजध्वज देशमुख के नेतृृत्व मे थाना खैरागढ में अवैध शराब एवं जुआ/सट्टा के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत दिनांक 22.07.2024 को थाना खैरागढ़ पुलिस द्वारा अवैध रूप से शराब पीने सुविधा प्रदान करने वाले व्यक्तियों के अभियान चलाकर बाऊ ढाबा धरमपुरा खैरागढ़ में आरोपी लक्ष्मीनारायण ढीमर पिता स्व बिशेसर ढीमर उम्र 24 साल निवासी वर्ड नं0 11 धरमपुरा खैरागढ़ को नमकीन, अण्डा, चना दुकान में लोगों को शराब पीने की सुविधा प्रदान करते रंग हाथ पकड़ा गया मौके पर आरोपी के दुकान से खाली शीशी, पानी पाऊच व प्लास्टिक डिस्पोजल गिलास जप्त किया गया। आरोपी के विरूद्व थाना खैरागढ़ में अप0 क्रमांक 290/2024 धारा 36(सी) आबकारी एक्ट का प्रकरण दर्ज कर कार्यवाही किया गया। उक्त संपूर्ण कार्यवाही में उनि कैलाश साहू, 1571 परमेश्वर वर्मा, आरक्षक 1657 मणीशंकर वर्मा एवं अन्य स्टाफ का योगदान रहा।

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