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अवैध शराब के खिलाफ थाना गंडई पुलिस की प्रभावी कार्यवाही


थाना गंडई, जिला खैरागढ़-छुईखदान-गंडई दिनांक 13/01/2025

अवैध शराब के खिलाफ थाना गंडई पुलिस की प्रभावी कार्यवाही

62.64 लीटर देशी शराब ,03 मोटर सायकल ,04 मोबाईल ,नगदी रकम 2150रू0 सहित 06 आरोपी गिरफ्तार लगभग 2,00,000रू0 का संपत्ति जप्त।

आरोपियो के विरूद्ध 34(2) ,42 आबकारी एक्ट के तहत कार्यवाही कर गिरफ्तार कर भेजा गया जेल।

पुलिस अधीक्षक  केसीजी श्री त्रिलोक बंसल, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक  नितेश कुमार गौतम एवं पुलिस अनु0 अधिकारी गंडई  लालचंद मोहले द्वारा जिले में अवैध शराब, जुआ ,सट्टा ,गांजा एवं अन्य नशे के खिलाफ लगातार कार्यवाही करने निर्देशित किया गया है, जिसके परिपालन में थाना प्रभारी गंडई निरीक्षक भीमसेन यादव द्वारा दिनांक 12/01/2024 को थाना गंडई से तीन अलग-अलग टीम बनाकर कार्यवाही हेतु रवाना किया गया था, इसी दौरान मुखबीर से सूचना मिला कि दो व्यक्ति मोटर सायकल में अधिक मात्रा में शराब लेकर नर्मदा ,चकनार की ओर जा रहे है कि सूचना पर उप निरीक्षक महेन्द्र टंडन ,आरक्षक यश्वंत राजपूत ,मनोज बंजारे द्वारा संदग्धि मोटर सायकल चालक एवं उसके पीछे बैठे व्यक्ति को गंडई छुईखदान मेन रोड यादव ढाबा के पास रोककर पुछताछ करने पर अपना नाम (1) अतुल वर्मा पिता द्वारिका वर्मा उम्र 27 साल ग्राम चकनार (2) राजेश वर्मा पिता प्रकाश वर्मा उम्र 34 साल साकिन शक्ति नगर दुर्ग थाना मोहन नगर दुर्ग का रहने वाला बताये, जिसका तलासी लेने पर प्लास्टिक की बोरी में 60 पौवा 10.800 लीटर देशी प्लेन शोले शराब को अवैध रूप से परिवहन करते पाये जाने से पकड़कर धारा 34(2) आबकारी एक्ट के तहत कार्यवाही किया गया। इसी प्रकार दूसरे टीम के सउनि0 चेतन नेताम ,प्र0आर0 अर्जुन वर्मा ,आरक्षक भुपेन्द्र कौशिक द्वारा मुखबीर सूचना के आधार पर दौजरी रोड पंडरिया तालाब के पास एक संदग्धि मोटर सायकल में दो व्यक्ति बीच में बोरी रखकर आते पाये जाने से उन्हे रोककर पुछताछ करने पर अपना नाम (1) रंजीत उईके पिता अशोक उईके उम्र 22 साल साकिन पंडरिया गंडई (2) सुलेन्द्र निर्मलकर पिता गोपी निर्मलकर उम्र 23 साल ग्राम टाटावाही थाना सिंघनपुरी जंगल जिला कबीरधाम का होना बताये। सुरेन्द्र निर्मलकर देशी शराब भट्ठी में काम करने वाला गार्ड था, मोटर सायकल एवं बोरी को तलासी लेने पर अवैध रूप से देशी शराब 96 पौवा ,17.280 लीटर बिक्री करने के उद्देश्य से ले जाते पाया गया। अवैध शराब परिवहन करते पाये जाने पर दोनो के खिलाफ धारा 34(2) ,42 आबकारी एक्ट के तहत कार्यवाही किया गया। तीसरे टीम में प्र0आर0 सुन्दरू राम चंद्रवंशी ,आरक्षक प्रेमलाल मंडावी ,यश्वंत राजपूत थे जो शराब भट्ठी से लगे अटल अवास एरिया में मुखबीर सूचना के आधार पर अवैध शराब डंप करने वाले लोगो की तलाश में थे कि रात्रि करीबन 10:30 बजे दो व्यक्ति मोटर सायकल में बीच में कुछ रखकर आते दिखने पर उन्हे रोककर पुछताछ करने पर अपना नाम (1) मयंक शर्मा पिता मुरारी प्रसाद शर्मा उम्र 28 साल साकिन वार्ड नंबर नबर 07 देवकी नगर गंडई (2) अमित साहू पिता नारायण साहू उम्र 25 साल साकिन सिकोला बस्ती दुर्ग थाना मोहन नगर जिला दुर्ग सेल्समेन देशी शराब भट्ठी गंडई का होना बताये। जिन्हे तलासी लेने पर बोरी में दो पेटी देशी शराब 96 पौवा ,17.280लीटर अवैध रूप से अटल आवास की ओर ले जाते पाये जाने पर कड़ाई से पुछताछ किया गया एवं सेल्समेन अमित साहू का अटल आवास स्थित किराये के मकान का तलासी लेने पर उसके घर में और 02 पेटी 96 पौवा 17.280 लीटर अवैध देशी शराब कब्जे में रखा होना पाया गया। शराब रखने के बारे में कागजात पूछे जाने पर कोई दस्तावेज नही होना लिखित में दिये। इस प्रकार शराब भट्ठी का कर्मचारी द्वारा अवैध रूप से शराब बिक्री के उद्देश्य से कब्जा में रखना पाये जाने से दोनो आरोपी (1) मयंक शर्मा (2) अमित साहू के खिलाफ धारा 34(2) ,42 आबकारी एक्ट के तहत कार्यवाही किया गया।
उपरोक्त तीनो कार्यवाही में 348 पौवा (62.64लीटर) देशी शराब कीमती 31,320रू0 ,03 मोटर सायकल कीमती करीबन 1,50,000रू0 ,04 मोबाईल एवं नगदी रकम 2,150रू0 जुमला कीमती लगभग 2,00,000रू0 का संपत्ति जप्त किया गया। आरोपियो के खिलाफ थाना गंडई में अप0क्र0 11/2025 ,12/2025 ,13/2025 धारा 34(2) ,42 आबकारी एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध कर वैधानिक कार्यवाही करते हुये न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया। थाना गंडई पुलिस द्वारा इस प्रकार की कार्यवाही लगातार जारी रहेगी।

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