कैबिनेट के बड़े फैसले: अग्निवीरों को पुलिस, वनरक्षक और जेल प्रहरी भर्ती में मिलेगा 10 प्रतिशत आरक्षण
कैबिनेट के बड़े फैसले: अग्निवीरों को पुलिस, वनरक्षक और जेल प्रहरी भर्ती में मिलेगा 10 प्रतिशत आरक्षण
उर्वरक उपलब्धता सुनिश्चित करने मंत्री-मंडलीय उप समिति के गठन को मंजूरी
रायपुर, 22 जुलाई 2026। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में बुधवार को मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में किसानों और अग्निवीर सैनिकों से जुड़े महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। बैठक में प्रदेश में उर्वरकों की सुचारू आपूर्ति सुनिश्चित करने तथा अग्निवीर सैनिकों को रोजगार के बेहतर अवसर उपलब्ध कराने से संबंधित प्रस्तावों को मंजूरी दी गई।
उर्वरक व्यवस्था की निगरानी के लिए बनेगी मंत्री-मंडलीय उप समिति
मंत्रिपरिषद ने खरीफ और रबी मौसम में किसानों को समय पर उर्वरक उपलब्ध कराने, उर्वरक आपूर्ति, वितरण और प्रबंधन से जुड़े विषयों पर सुझाव एवं मार्गदर्शन देने के लिए मंत्री-मंडलीय उप समिति के गठन को स्वीकृति प्रदान की है।
इस उप समिति के अध्यक्ष उप मुख्यमंत्री, लोक निर्माण, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, नगरीय प्रशासन एवं विकास तथा खेल एवं युवा कल्याण विभाग के मंत्री होंगे। वहीं कृषि विकास एवं किसान कल्याण विभाग, सहकारिता विभाग और वित्त विभाग के कैबिनेट मंत्री इसके सदस्य होंगे।
कृषि उत्पादन आयुक्त उप समिति के संयोजक होंगे। समिति आवश्यकता के अनुसार संबंधित विभागों के अधिकारियों, विषय विशेषज्ञों और अन्य संस्थाओं के प्रतिनिधियों को आमंत्रित कर सकेगी। समिति उर्वरकों की उपलब्धता और आपूर्ति से जुड़े विषयों पर राज्य शासन को सुझाव देगी।
अग्निवीरों को तृतीय श्रेणी के पदों में मिलेगा 10 प्रतिशत आरक्षण
मंत्रिपरिषद ने अग्निवीर सैनिकों के पुनर्वास और सम्मानजनक रोजगार उपलब्ध कराने की दिशा में बड़ा निर्णय लिया है। राज्य की तृतीय श्रेणी के पदों में अग्निवीर सैनिकों के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है।
इस निर्णय के तहत पुलिस विभाग में आरक्षक, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग में वनरक्षक तथा जेल विभाग में प्रहरी के पदों की सीधी भर्ती में अग्निवीरों को आरक्षण का लाभ मिलेगा।
इसके लिए छत्तीसगढ़ के अग्निवीर सैनिकों के लिए राज्य की सिविल सेवाओं में तृतीय श्रेणी के पदों में रिक्तियों का आरक्षण नियम-2026 बनाए जाने के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की गई है।
चार वर्ष की सेवा पूरी करने वाले अग्निवीरों को मिलेगा लाभ
यह आरक्षण उन अग्निवीर सैनिकों को मिलेगा, जिन्होंने भारतीय सशस्त्र बलों में चार वर्ष की सेवा पूर्ण कर वैध सेवा प्रमाण-पत्र के साथ सेवामुक्ति प्राप्त की है।
यह निर्णय मुख्यमंत्री विष्णु देव साय द्वारा 26 जुलाई 2024 को विधानसभा में की गई घोषणा के अनुपालन में लिया गया है।
सरकार का मानना है कि इस पहल से अग्निवीर सैनिकों को राज्य सेवाओं में रोजगार के बेहतर अवसर मिलेंगे और सेना में प्राप्त उनके अनुशासन, प्रशिक्षण एवं अनुभव का लाभ पुलिस, वन और जेल प्रशासन को मिलेगा।


