शिकार के लिये जंगल में बिजली करेंट लगाने वाले सभी आरोपियों की हुई गिरफ्तारी
AP News आपकी आवाज विश्वराज ताम्रकार जिला ब्यूरो चीफ केसीजी
थाना साल्हेवारा जिला खैरागढ-छुईखदान-गण्डई (छ0ग0)
अपराध क्रमांक 23/2024 धारा 105, 3(5) बीएनएस0 धारा 135 विद्युत अधि0
आरोपियों द्वारा जंगली जानवर को फसाने के लिये लगाये गये करेंट की चपेट मे आने से रेंगाखार निवासी साहिल खान की हुई थी मृत्यु
आरोपियों द्वारा 11000 केवी के उच्च दाब वाले विद्युत लाईन लापरवाही पूर्वक जीआई तार से खुले जंगल में फैलाया गया खतरनाक करेंट **
सभी आरोपियो को अपराधिक मानव वध और विद्युत अधिनियम की धाराओ के तहत गिरफ्तार भेजा गया जेल
आरोपियों से घटना में प्रयुक्त जीआई तार,बांस एवं कुल्हाडी को किया गया जप्त*
आरोपियो के विरूद्ध त्वरित कार्यवाही कर 24 घंटे के भीतर किया गया गिरफ्तार
नाम आरोपीः-
01.प्रीतम यादव पिता मन्नु यादव उम्र 25 साल
02.बुधराम मरकाम पिता जेठु मरकाम उम्र 35 साल
03.गज्जु उर्फ हीरालाल सैय्याम पिता सुधर सिंह उम्र 30 साल 04.जेठु मरकाम पिता महावीर मरकाम उम्र 55 साल साकिनान गेरूखदान थाना बकरकट्टा जिला केसीजी0 (छ0ग0)
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विवरणः- घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि सूचनाकर्ता चांद खान निवासी ग्राम रेंगाखार थाना साल्हेवारा दिनांक 08.10.2024 को थाना साल्हेवारा उपस्थित आकर रिपोर्ट दर्ज कराया कि इसका लडका साहिल खान गांव के भुरे खान एवं अजित खान के साथ दिनांक 07.10.2024 की रात्रि को अपने भैस को ढुंढने जंगल तरफ गये थे कि दिनांक 08.10.2024 के प्रातः 04ः00 बजे इसे फोन द्वारा सूचना दिया गया कि भैस ढूंढते समय बैगा साल्हेवारा के जंगल में शिकारियों द्वारा फैलाये गये बिजली करेंट की चपेट मे आने से इसके लडके साहिल खान की मृत्यु हो गयी कि सूचना पर थाना साल्हेवारा में मर्ग कायम कर जांच पंचनामा कार्यवाही में लिया गया मर्ग जांच दौरान शव पंचनामा एवं घटना स्थल का निरीक्षण किया गया निरीक्षण दौरान 11000 केवी के हाई वोल्टेज विद्युत लाईन से जीआई तार द्वारा डायरेक्ट करेंट लगाकर लगभग 01 किमी तक करेंट का जाल फैलाया गया था जिसे विद्युत विभाग के कर्मचारीयो को मौके पर बुलाकर विद्युत कनेक्शन हटवाया गया उक्त हाई वोल्टेज बिजली करेंट इतना खतरनाक था कि उसकी चपेट मे आने से निश्चित ही किसी जानवर या मनुष्य का मौके पर मृत्यु होना सम्भाव्य था। उक्त घटना की गंभीरता को देखते हुये थाना साल्हेवारा मे अज्ञात आरोपियो के विरूद्ध अपराधिक मानव वध की धारा 105, बीएनएस0 एवं धारा 135 विद्युत अधिनियम का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। प्रकरण की गंभीरता को देखते हुये पुलिस अधीक्षक महोदय त्रिलोक बंसल के द्वारा उक्त आरोपियो के तत्काल गिरफ्तारी के निर्देश प्राप्त हुये थे जिस पर अति0 पुलिस अधीक्षक नेहा पाण्डेय एवं एसडीओपी गण्डई लालचंद मोहले के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी निरीक्षक धर्मेन्द्र वैष्णव के नेतृत्व में तत्काल टीम गठित कर आरोपियो की पतासाजी हेतु टीम रवाना किया गया पुलिस टीम द्वारा लगातार परिश्रम कर एवं अपने विश्वसनीय मुखबिरी तंत्र की सहायता से अज्ञात आरोपियो का पता लगाया गया जो पता चला कि संदेही प्रीतम यादव निवासी गेरूखदान अपने साथियो के साथ मिलकर जंगल मे करेंट लगाकर शिकार करता है उक्त सूचना के आधार पर आरोपी प्रीतम यादव एवं अन्य का पता लगाया गया जो घटना के बाद से गांव को छोडकर जंगल मे छिपे हुये थे काफी मेहनत के बाद आरोपी प्रीतम यादव को गेरूखदान के जंगल से ढुंढकर हिरासत मे लेकर घटना के संबंध में बारिकी से पूछताछ किया गया पूछताछ पर प्रीतम यादव अपने 03 अन्य साथियों बुधराम मरकाम, जेठु मरकाम, हीरालाल उर्फ गज्जु सैयाम के साथ मिलकर दिनांक घटना समय को बैगा साल्हेवारा के जंगल में जी आई तार का जाल बिछाकर बिजली के खम्बे से डायरेक्ट कनेक्शन लगाकर शिकार हेतु करेंट फैलाने बताया। प्रकरण में आरोपी प्रीतम यादव का मोबाईल चेक करने पर उसके मोबाईल फोन के गैलेरी में घटना स्थल में घटना के प्रयुक्त जी आई तार टंगिया एवं खुटी सहित अपना एवं बुधराम का फोटो खिचना पाया गया जोकि आरोपी द्वारा घटना कारित करने की ठोस पुष्टि करती है आरोपी प्रीतम यादव की निशादेही पर अन्य आरोपियो को हिरासत मे लेकर घटना में संबंध में बारिकी से पूछताछ कर जुर्म स्वीकार करने पर सभी आरोपियो का मेमोरेण्डम कथन लेख कर घटना मे प्रयुक्त 02 नग कुल्हाडी, हसिया, करेंट लगाने मे प्रयुक्त बांस को जप्त किया गया है आरोपीगणों द्वारा जंगल में जानवरो का शिकार करने के उद्देश्य से हाई वोल्टेज 11000 केवी के बिजली खम्बे से डायरेक्ट सप्लाई देकर लोहे के तार के माध्यम से जंगल में बिजली करेंट फैलाये जाने से उसके चपेट मे आने से मृतक साहिल खान की मौके पर ही मृत्यु होना पाये जाने से आरोपियों का उक्त कृत्य अपराधिक मानव वध एवं विद्युत अधिनियम का घटित करना सबूत साक्ष्य पाये जाने से आरोपीगणों 01. प्रीतम यादव 02. बुधराम मरकाम 03.गज्जु उर्फ हीरालाल सैय्याम 04. जेठु मरकाम सभी साकिनान गेरूखदान थाना बकरकट्टा जिला केसीजी0 (छ0ग0) को दिनांक 09.10.2024 को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया।
उक्त सम्पूर्ण कार्यवाही में थाना साल्हेवारा से निरीक्षक धर्मेन्द्र वैष्णव, सउनि0 गणेश राम निर्मल, प्र0आर0 दीपक भोई आरक्षक संजय दिवाकर, इस्माईल खान, मनोज कंवर, नंदकुमार मेरावी, भुवन पोर्ते का विशेष योगदान रहा।