BIG NewsINDIATrending News

कोविड-19: बिहार में कार्यालयों, सार्वजनिक स्थानों पर मास्क नहीं पहनने पर 50 रुपये जुर्माना

Representational Image
Image Source : PTI (FILE)

पटना. बिहार सरकार ने कार्यालयों और सार्वजनिक स्थानों पर मास्क नहीं पहनने वाले लोगों पर 50 रुपये जुर्माना लगाने का निर्णय किया है। राज्य के स्वास्थ्य विभाग ने इस संबंध में तीन जुलाई को ‘बिहार महामारी कोविड-19 प्रबंधन 2020’ के तहत अधिसूचना जारी की।

इसमें कहा गया है कि नियमों का उल्लंघन करने वालों को मुफ्त में दो मास्क भी दिए जाएंगे, ताकि उन्हें चेहरा ढंकने के लिये प्रेरित किया जा सके। सूचना एवं जन संपर्क विभाग के सचिव अनुपम कुमार ने बताया, ‘‘मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया गया है (कार्यालयों और सार्वजनिक स्थानों पर) और नियम का उल्लंघन करने वाले पर 50 रुपये का जुर्माना लगेगा।’’

अधिसूचना के अनुसार, भारतीय दंड संहिता की धारा 188 (सरकारी आदेश का उल्लंघन) के तहत जुर्माना लगाया जाएगा। संबंधित जिलाधिकारियों को आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करने को कहा गया है। बिहार में फिलहाल 31 जुलाई तक मास्क पहनने को अनिवार्य कर दिया गया है।

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button

You cannot copy content of this page