शराब दुकानों में ओवररेटिंग पर बड़ी कार्रवाई, दो आबकारी उप निरीक्षक निलंबित
रायपुर । शराब दुकानों में निर्धारित कीमत से अधिक दर पर शराब बेचने और निगरानी में लापरवाही के मामलों में आबकारी विभाग ने सख्त कार्रवाई की है। राज्य स्तरीय उड़नदस्ता की जांच रिपोर्ट के आधार पर दो आबकारी उप निरीक्षकों को निलंबित कर दिया गया है, जबकि एक सहायक जिला आबकारी अधिकारी (एडीईओ) के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की अनुशंसा की गई है।
आबकारी आयुक्त के आदेश के अनुसार बालोद जिले के गुरूर में पदस्थ आबकारी उप निरीक्षक आशाराम शाक्य तथा बलौदाबाजार-भाटापारा जिले के ग्राम रोहासी स्थित देशी कम्पोजिट मदिरा दुकान के प्रभारी आबकारी उप निरीक्षक पी. माधव राव को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है।
वहीं, बालोद जिले की अरकार देशी कम्पोजिट मदिरा दुकान की प्रभारी एवं सहायक जिला आबकारी अधिकारी निलोफर जैन के खिलाफ भी कार्रवाई की अनुशंसा की गई है। उन पर नियंत्रण में शिथिलता, कर्तव्य के प्रति लापरवाही और उदासीनता बरतने के आरोप हैं। आबकारी आयुक्त ने उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए वाणिज्यिक कर (आबकारी) विभाग के सचिव को पत्र भेजा है।
आबकारी विभाग ने स्पष्ट किया है कि शराब दुकानों में ओवररेटिंग और अनियमितताओं को किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा तथा दोषी अधिकारियों के खिलाफ आगे भी कड़ी कार्रवाई जारी रहेगी।


