G-QKE15KJ9P0 25777229988609873
ChhattisgarhINDIAKabirdhamखास-खबर

मुख्यमंत्री बिजली बिल भुगतान समाधान योजना का दायरा बढ़ा, अब न्यायालयीन प्रकरणों का भी होगा निराकरण

30 सितंबर तक योजना का लाभ, 60 हजार से अधिक उपभोक्ताओं को मिल चुकी है 18.28 करोड़ रुपये की छूट

कवर्धा, 15 जुलाई 2026। मुख्यमंत्री बिजली बिल भुगतान समाधान योजना-2026 के अंतर्गत अब न्यायालयों में लंबित बिजली बिल संबंधी प्रकरणों का भी निराकरण किया जाएगा। इसके लिए संबंधित उपभोक्ताओं को पहले न्यायालय से अपना प्रकरण वापस लेना होगा, जिसके बाद वे योजना के तहत आवेदन कर निर्धारित छूट एवं अन्य लाभ प्राप्त कर सकेंगे।

छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी (सीएसपीडीसीएल) के प्रबंध निदेशक भीम सिंह कंवर ने बताया कि मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की घोषणा के अनुरूप उपभोक्ताओं से मिल रहे उत्साहजनक प्रतिसाद को देखते हुए मुख्यमंत्री बिजली बिल भुगतान समाधान योजना-2026 की अवधि 30 सितंबर 2026 तक बढ़ा दी गई है। योजना का दायरा बढ़ाते हुए अब न्यायालयों में विचाराधीन बिजली बिल संबंधी मामलों को भी इसमें शामिल किया गया है।

उन्होंने बताया कि न्यायालय में लंबित प्रकरण वापस लेने के बाद आवश्यक औपचारिकताएं पूरी करने वाले पात्र उपभोक्ताओं को योजना के तहत निर्धारित छूट और अन्य सुविधाएं प्रदान की जाएंगी।

60 हजार से अधिक उपभोक्ताओं को मिला लाभ

सीएसपीडीसीएल के मुख्य अभियंता हर्ष कुमार मेश्राम ने बताया कि योजना के तहत निम्नदाब घरेलू, बीपीएल तथा कृषि श्रेणी के अशासकीय उपभोक्ताओं को बकाया बिजली बिल की मूल राशि एवं अधिभार (सरचार्ज) में नियमानुसार छूट दी जा रही है।

राजनांदगांव रीजन के सात विद्युत संभागों में अब तक लाभान्वित उपभोक्ताओं की संख्या इस प्रकार है—

  • कवर्धा – 21,478
  • पंडरिया – 19,815
  • डोंगरगढ़ – 5,263
  • राजनांदगांव – 4,998
  • खैरागढ़ – 3,589
  • मोहला – 2,906
  • डोंगरगांव – 1,242

इन सभी सक्रिय एवं निष्क्रिय उपभोक्ताओं को मूल बकाया राशि और अधिभार में 18 करोड़ 28 लाख रुपये की छूट प्रदान की जा चुकी है। वहीं, लाभान्वित उपभोक्ताओं द्वारा अब तक 5 करोड़ 4 लाख 82 हजार रुपये की बकाया राशि जमा कराई जा चुकी है।

बीपीएल, घरेलू और किसानों को मिलेगा लाभ

योजना के माध्यम से चार जिलों के 60 हजार से अधिक उपभोक्ताओं को लाभ मिल चुका है। इनमें सक्रिय और निष्क्रिय दोनों प्रकार के बीपीएल, घरेलू एवं कृषि श्रेणी के उपभोक्ता शामिल हैं। योजना का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों और किसानों को पुराने बिजली बिलों के बोझ से राहत प्रदान करना है।

30 सितंबर तक कराएं बकाया का निपटारा

मुख्य अभियंता हर्ष कुमार मेश्राम ने अपील की है कि जिन बीपीएल, घरेलू एवं कृषि श्रेणी के उपभोक्ताओं पर 31 मार्च 2023 से पूर्व के बिजली बिलों का बकाया है, वे 30 सितंबर 2026 तक अपने निकटतम वितरण केंद्र या जोन कार्यालय में पहुंचकर योजना का लाभ उठाएं।

उन्होंने कहा कि बकाया राशि का समय पर निपटारा करने से उपभोक्ता आर्थिक बोझ से मुक्त होंगे, भविष्य में निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित होगी तथा बिजली कंपनी के सुदृढ़ीकरण में भी उनका महत्वपूर्ण योगदान रहेगा। योजना का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों और अन्नदाताओं को राहत देकर उन्हें बिना पुराने बकाया के बिजली सेवाओं का लाभ उपलब्ध कराना है।

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button

You cannot copy content of this page