केसीजी जिले के गंडई क्षेत्र में शैक्षणिक संस्थानों के आसपास तंबाकू बिक्री पर संयुक्त कार्रवाई, 10 प्रकरणों में चालानी कार्रवाई

AP न्यूज़ विश्वराज ताम्रकार जिला प्रतिनिधि KCG
खैरागढ़ : जिला खैरागढ़-छुईखदान-गंडई कलेक्टर इंद्रजीत सिंह चंद्रवाल के निर्देशानुसार एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. आशीष शर्मा के मार्गदर्शन में जिले में तंबाकू नियंत्रण अभियान के अंतर्गत गंडई-पंडरिया क्षेत्र के शैक्षणिक संस्थानों के आसपास तंबाकू उत्पादों की बिक्री की शिकायत प्राप्त होने पर स्वास्थ्य विभाग, खाद्य एवं औषधि प्रशासन तथा पुलिस विभाग द्वारा संयुक्त रूप से निरीक्षण एवं प्रवर्तन कार्रवाई की गई।
निरीक्षण के दौरान सिगरेट एवं अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम (कोटपा), 2003 के विभिन्न प्रावधानों का उल्लंघन पाए जाने पर 10 प्रकरणों में चालानी कार्रवाई करते हुए कुल ₹2,200 का अर्थदंड वसूल किया गया। कार्रवाई के दौरान तंबाकू विक्रेताओं को कोटपा अधिनियम के प्रावधानों की विस्तृत जानकारी प्रदान करते हुए कानून का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए।
संयुक्त प्रवर्तन दल में राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम की जिला नोडल अधिकारी डॉ. अनम फातिमा, औषधि निरीक्षक नवीन बघेल, पुलिस विभाग से उप निरीक्षक चंद्रशेखर साहू एवं प्रधान आरक्षक सियाराम ध्रुव शामिल रहे।
कार्रवाई के दौरान विक्रेताओं को स्पष्ट रूप से अवगत कराया गया कि 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों को किसी भी प्रकार के तंबाकू उत्पादों का विक्रय प्रतिबंधित है तथा शैक्षणिक संस्थानों के 100 गज के दायरे में तंबाकू उत्पादों की बिक्री पूर्णतः निषिद्ध है। साथ ही छत्तीसगढ़ शासन के निर्देशानुसार शैक्षणिक संस्थानों एवं छात्रावासों के 500 मीटर के दायरे में मादक पदार्थों की बिक्री प्रतिबंधित होने संबंधी जानकारी भी दी गई।
स्वास्थ्य विभाग ने आमजन से अपील की है कि शैक्षणिक संस्थानों के आसपास तंबाकू अथवा अन्य प्रतिबंधित पदार्थों की बिक्री की जानकारी मिलने पर तत्काल प्रशासन को सूचित करें, ताकि युवाओं एवं विद्यार्थियों के लिए सुरक्षित एवं नशामुक्त वातावरण सुनिश्चित किया जा सके।



