एफएसएसएआई लाइसेंसधारी खाद्य कारोबारियों के लिए वार्षिक रिटर्न जमा करने की तिथि 15 जून तक बढ़ी
AP न्यूज़ विश्वराज ताम्रकार KCG
खैरागढ़ : भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए वार्षिक रिटर्न (फॉर्म डी-1) जमा करने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 15 जून 2026 कर दी है। पहले यह तिथि 31 मई 2026 निर्धारित थी। खाद्य कारोबारियों की सुविधा एवं तकनीकी कारणों को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया है।
अभिहित अधिकारी, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग, जिला खैरागढ़-छुईखदान-गंडई ने बताया कि एफएसएसएआई लाइसेंसधारी खाद्य विनिर्माताओं (Manufacturers), रिपैकर्स (Repackers) एवं रिलैबलर्स (Relabellers) के लिए वार्षिक रिटर्न दाखिल करना अनिवार्य है। संबंधित खाद्य व्यवसाय संचालक (एफबीओ) एफएसएसएआई के फॉस्कॉस (FoSCoS) पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन रिटर्न जमा कर सकते हैं। इसके लिए किसी भी कार्यालय में भौतिक प्रति जमा करने की आवश्यकता नहीं है।
उन्होंने बताया कि एफएसएसएआई द्वारा निर्धारित नई समय-सीमा के अनुसार अब खाद्य कारोबारी 15 जून 2026 तक अपना वार्षिक रिटर्न ऑनलाइन जमा कर सकते हैं। निर्धारित तिथि के बाद रिटर्न दाखिल करने पर नियमानुसार प्रतिदिन 100 रुपये का विलंब शुल्क लगाया जाएगा।
अभिहित अधिकारी ने जिले के सभी संबंधित खाद्य कारोबारियों से अपील करते हुए कहा कि वे अंतिम समय तक प्रतीक्षा न करें और पोर्टल पर संभावित तकनीकी समस्याओं अथवा सर्वर संबंधी दिक्कतों से बचने के लिए जल्द से जल्द अपना वार्षिक रिटर्न दाखिल करें। उन्होंने कहा कि समय पर रिटर्न जमा करना खाद्य सुरक्षा नियमों के पालन के साथ-साथ व्यवसाय की वैधानिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए भी आवश्यक है।


