पीसीपीएनडीटी एक्ट के तहत बालाजी डायग्नोस्टिक सेंटर पर कार्यवाही
AP न्यूज विश्वराज ताम्रकार जिला ब्यूरो चीफ केसीजी
निरीक्षण में मिली अनियमितताओं पर सोनोग्राफी कक्ष सीलबंद
जिला सलाहकार समिति ने स्पष्टीकरण को पाया असंतोषजनक
उल्लंघन करने वालों पर सख्त वैधानिक कार्यवाही जारी रहेगी
खैरागढ़ पीसीपीएनडीटी एक्ट के अंतर्गत की गई कार्रवाई में बालाजी डायग्नोस्टिक सेंटर, खैरागढ़ (पंजीयन क्रमांक KCG-1004) के विरुद्ध प्रशासन ने सख्त कदम उठाए हैं।
जानकारी के अनुसार, दिनांक 12 मार्च को किए गए निरीक्षण के दौरान उक्त सेंटर में अधिनियम एवं नियमों के उल्लंघन से संबंधित विभिन्न कमियां पाई गई थीं। निरीक्षण प्रतिवेदन समुचित प्राधिकारी सह कलेक्टर, जिला खैरागढ़-छुईखदान-गंडई को प्रस्तुत किया गया।
प्रकरण में सेंटर संचालक एवं संबंधित रेडियोलॉजिस्ट को कारण बताओ नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण प्राप्त किया गया। प्राप्त स्पष्टीकरण का परीक्षण जिला सलाहकार समिति द्वारा किया गया, जिसमें स्पष्टीकरण असंतोषजनक पाए जाने पर समिति ने नियमानुसार कार्रवाई की अनुशंसा की।
समिति की अनुशंसा के आधार पर समुचित प्राधिकारी के आदेश पर गठित टीम द्वारा 21 अप्रैल को पीसीपीएनडीटी एक्ट 1994 की धारा 30 एवं नियम 12 के तहत सेंटर के सोनोग्राफी कक्ष को सीलबंद (सीलिंग) किया गया तथा आवश्यक साक्ष्य भी जब्त किए गए।
प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि संबंधित डायग्नोस्टिक सेंटर के विरुद्ध पीसीपीएनडीटी एक्ट 1994 एवं नियमों के अंतर्गत आगे भी नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही की जाएगी। साथ ही जिले में इस अधिनियम के उल्लंघन के विरुद्ध सतत निरीक्षण एवं सख्त कार्रवाई जारी रखने की बात कही गई है।



