ChhattisgarhKCGखास-खबर

छेड़छाड़ के आरोपी को 03 वर्ष का कारावास एवम 1000 रुपये का अर्थदण्ड

AP न्यूज विश्वराज ताम्रकार जिला ब्यूरो केसीजी

प्रार्थिया द्वारा थाना उपस्थित होकर लिखित आवेदन प्रस्तुत कर रिपोर्ट दर्ज कराई गई कि दिनांक 01.10.2024 को दोपहर लगभग 01:00 बजे वह पानी भरने के लिए बोरिंग गई थी। इसी दौरान आरोपी अमीरलाल सोनवानी ने उसकी बेइज्जती करने की नियत से उसका हाथ एवं बांह पकड़कर आपराधिक बल प्रयोग करते हुए छेड़छाड़ की।
रिपोर्ट पर थाना खैरागढ़ में अपराध क्रमांक 386/24 अंतर्गत धारा 74, 76 भारतीय न्याय संहिता के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना के दौरान आरोपी अमीरलाल सोनवानी, पिता केजऊ सोनवानी, उम्र 40 वर्ष, निवासी मंडला थाना खैरागढ़ को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया।
प्रकरण में समय-सीमा के भीतर सुदृढ़ साक्ष्य संकलन एवं अभियोजन पक्ष द्वारा प्रभावी पैरवी किए जाने के परिणामस्वरूप न्यायालय द्वारा आरोपी को भारतीय न्याय संहिता की धारा 76 के अंतर्गत दोषसिद्ध पाते हुए 03 वर्ष के कठोर कारावास एवं 1,000/- रुपये अर्थदंड से दंडित किया गया।
जिला केसीजी पुलिस द्वारा महिलाओं के विरुद्ध अपराधों के मामलों में संवेदनशील एवं त्वरित कार्यवाही लगातार जारी है।

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button

You cannot copy content of this page