BIG NewsTrending News

सील रहेगी दिल्ली-नोएडा बार्डर, गौतमबुद्धनगर जिला प्रशासन ने दी जानकारी

सील रहेगी दिल्ली नोएडा बार्डर, गौतमबुद्धनगर जिला प्रशासन ने दी जानकारी
Image Source : PTI

नोएडा. लॉक डाउन- 5 के तहत एक जून से गौतमबुद्ध नगरगौतमबुद्ध नगर जिला प्रशासन ने कोरोना वायरस संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए जनहित में नोएडा और दिल्ली सीमा को सील रखने का निर्णय लिया है। जिलाधिकारी सुहास एल वाई ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग ने रविवार को रिपोर्ट दी कि पिछले 20 दिनों में कोविड-19 के जितने मामले मिले हैं, उन मामलों में से 42 प्रतिशत में संक्रमण का स्रोत दिल्ली को पाया गया है।

उन्होंने बताया कि स्वास्थ्य विभाग और पुलिस विभाग के साथ परामर्श एवं सहमति के उपरांत जनहित में निर्णय लिया गया है, कि नोएडा- दिल्ली सीमा को पूर्व की भांति सील रखा जाए। दिल्ली से नोएडा में प्रवेश वैध पास के आधार पर ही होगा। जिलाधिकारी ने बताया कि दुकानें और बाजार खोलने के संबंध में राज्य सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार जिले में जारी पिछले निर्देश बने रहेंगे। पहले की ही तरह शहरी क्षेत्रों में 50 फीसदी दुकानों को एकांतर के आधार पर खोलने की व्यवस्था लागू रहेगी।

दुकानदारों और व्यापार मंडल के अनुरोध के आधार पर श्रम विभाग को व्यापारियों से परामर्श करने के बाद, साप्ताहिक अवकाश को संशोधित करने को कहा गया है। उन्होंने बताया कि इंसिडेंट कमांडर, पुलिस और स्वास्थ्य विभाग नए दिशानिर्देशों के अनुसार निषिद्ध क्षेत्र को फिर से परिभाषित करेंगे।

जिलाधिकारी ने बताया कि आवासीय क्षेत्रों में बहुमंजिला आवासीय भवनों में निषिद्ध क्षेत्र के संबंध में यह नियम लागू होगा कि, यदि मल्टी स्टोरी सोसाइटी में स्थित एक टावर में एक या एक से अधिक संक्रमित मरीज पाए जाते है, तो वह टावर जहां संक्रमित केस पाया गया है, को ही निषिद्ध क्षेत्र के रूप में चिन्हित किया जाएगा। उन्होंने बताया कि यदि किसी सोसाइटी में एक से अधिक टावरों में मामले पाए जाते हैं तो ऐसे सभी टावर निषिद्ध क्षेत्र होंगे। वहां पार्क, जिम, स्विमिंग पूल, बैंक्वेट हॉल आदि जैसी सभी सुविधाएं निषिद्ध क्षेत्र के अंतर्गत ही मानी जाएगी। 

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button

You cannot copy content of this page