जेसिका लाल हत्याकांड का दोषी मनु शर्मा तिहाड़ से रिहा, 22 अन्य को मिली समय से पहले रिहाई


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दिल्ली के चर्चित जेसिका लाल हत्याकांड के दोषी मनु शर्मा उर्फ सिद्धार्थ शर्मा को सोमवार को रिहा कर दिया गया। मनु शर्मा दिल्ली की तिहाड़ जेल में पिछले 17 साल से सजा काट रहा था। मनु शर्मा के साथ ही 22 अन्य आरोपियों को कल तिहाड़ जेल से रिहा कर दिया गया। बता दें कि पिछले महीने सेेंटेंस रिव्यू कमेटी ने मनु शर्मा सहित उम्र कैद के 22 दोषियों की रिहाई की सिफारिश की थी। बता दें कि हरियाणा के पूर्व मंत्री विनोद शर्मा के बेटे मनु शर्मा को दिसंबर 2006 में दिल्ली हाई कोर्ट ने 1999 में जेसिका लाल की हत्या के लिए उम्रकैद की सजा सुनाई थी।
जेसिका लाल हत्याकांड के दोषी मनु शर्मा को तिहाड़ जेल से कल रिहा किया गया। उम्र कैद के मामलों में 14 साल की सजा पूरा होने पर बोर्ड तय करता है दोषी को छोड़ा जाए या नही, एलजी ने फाइल अप्रूव की मनु शर्मा के आचरण को देखते हुए। @indiatvnews @IndiaTVHindi @LtGovDelhi pic.twitter.com/fNcjtrEL1S
— Abhay parashar (@abhayparashar) June 2, 2020
बता दें कि सेंटेंट रिव्यू बोर्ड को उम्र कैद की सजा के मामले में 14 साल की सजा पूरी होने के बाद सजा को रिव्यू करने का अधिकार होता है। कैदियों के नाम रिव्यू बोर्ड को भेजने के पहले दिल्ली पुलिस के अलावा पीड़ित पक्ष और जेल सुप्रीटेंडेंट की राय भी लेनी होती है। दिल्ली सरकार के एक अधिकारी ने कहा कि अब तक 1000 से अधिक लोगों को पैरोल पर रिहा किया जा चुका है। 37 मामले मेरिट के आधार पर एसआरबी के सामने आए। इनमें से 22 मामले निर्धारित मापदंड के आधार पर रिहाई के योग्य पाए गए।
Convict in 1999 Jessica Lal murder case Manu Sharma released from Tihar Jail yesterday on the grounds of good behaviour after 14 years of imprisonment. https://t.co/1OYtYJap1v
— ANI (@ANI) June 2, 2020
मशहूर मॉडल जेसिका लाल की 29 अप्रैल 1999 की रात दिल्ली के टैमरिंड कोर्ट रेस्टोरेंट में गोली मारकर केवल इसलिए हत्या कर दी गई थी, क्योंकि उन्होंने शराब परोसने से मना कर दिया था। गोली चलाने वाला व्यक्ति कद्दावर कांग्रेसी नेता विनोद शर्मा का बेटा मनु शर्मा था। सात साल तक चले इस मुकदमे के बाद फरवरी 2006 में सभी आरोपियों को बरी कर दिया गया था। आचरण को देखकर एलजी ने मनु शर्मा को छोड़ने के आदेश दिए थे जिसके बाद मनु शरण को कल रिहा कर दिया गया। साथ ही शर्मा की उम्र कैद में आगे की सजा माफ कर दी गई है।