SP त्रिलोक बंसल के निर्देशन में अवैध कबाड़ी के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही।


AP News आपकी आवाज विश्वराज ताम्रकार जिला ब्यूरो चीफ केसीजी

थाना खैरागढ़ जिला केसीजी दिनांक 06/10/2024

➡️दो मामले में अनावेदको के कब्जे से ट्रक व 407 पीकप सहित 1,60000/- रुपये के अवैध कबाड़ जप्त।

➡️ चोरी पर अंकुश लगाने केसीजी की पुलिस कार्यवाही।
➡️ अनावेदक श्याम कांत, हीरा सिंह ,साबीर मेमन एवं जयप्रकाश सिंह के खिलाफ धारा 35(1) (ई) BNSS/ 303(2),3(5) BNS के तहत की गई कार्यवाही।
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पुलिस अधीक्षक त्रिलोक बंसल (भा.पु.से.) के निर्देशन एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नेहा पाण्डेय व पुलिस अनुविभागीय अधिकारी खैरागढ़ लालचंद मोहले के मार्गदर्शन में वर्तमान समय में हो रही चोरी की घटनाओं को देखते हुए उस पर अंकुश लगाने एवं अवैध गतिविधियों पर लगातार अपराधियों के ऊपर कार्यवाही की जा रही है इसी तारतम्य में दिनांक 06/10/2024 को टाऊन भ्रमण/ पेट्रोलिंग के दौरान जरिये मुखबीर सूचना प्राप्त हुआ कि एक बारह चक्का ट्रक क्रमांक एमएच 40 सी डी 4563 एवं एक 407 पीकप में लोहे का ,टिन, तार आदि कबाड़ी सामान भरा हुआ है जो जालबांधा दुर्ग एव बाजार अतरिया की ओर जा रहा है जिसकी सूचना थाना प्रभारी खैरागढ़ जितेन्द्र बंजारे के नेतृत्व में थाना खैरागढ़ से अलग अलग दो टीम बनाकर गवाहो को तलब कर बीबीसी पेट्रोल पम्प एवं इतवारी बाजार तिराहा के पास पास नाकाबंदी कर आते हुए एक बारह चक्का ट्रक क्रमांक एमएच 40 सी डी 4563 को एवं बीबीसी पेट्रोल पंप पास अमलीपारा में एक 407 पीकप क्रमांक सी जी 07 CA 7777 को रोक कर चेक करने पर ट्रक में कबाड़ सामाग्री सायकल, ड्रम, लोहे की रॉड, तेल टीना एवं अन्य कबाड़ सामान भरा हुआ मिला जिसके संबंध में ट्रक ड्रायवर श्याम कांत पाण्डेय एवं हेलफर हीरा सिंह मार्कण्डेय से पूछताछ करने तथा नोटिस देने पर कबाड़ सामान के संबंध में कोई वैद्य कागजात नही होना बताये कबाड़ी सामान को वजन कराने पर 4920 किलोग्राम कीमत 70000/- रुपये एव 407 पीकप में 5030 किलोग्राम कबाड़ी लोहा समान कीमत 90000/- रुपये भरा मिला जिसके ड्राइवर साबिर मेमन एव हेल्फ़र जयप्रकाश सिंह को कबाड़ी सामान का कागज़ात पेश करने कहा गया जिस पर कोई वैध कागजात नही होना बताए अवैध रूप से बिना कागजात कबाड़ सामान परिवहन करते पाये जाने पर दोनों वाहनों के कबाड़ी सामान चोरी के सामान होने की संदेह पर दोनों वाहन ट्रक और पीकप सहित कबाड़ी समान कुल वजनी 9950 किलोग्राम कीमती कुल 1,60000/-रुपये को गवाहों की उपस्थिति में मौके पर धारा 35(1) (ई) भा०ना०सु०सं०/ 303(2),3(5) भा०न्या०सं० के तहत जप्त किया गया। अनावेदक 1.श्याम कांत पाण्डेय पिता उदयराज उम्र 62 साल निवासी कृष्णा नगर थाना नंदनवन जिला नागपुर (महा०) 2.हीरा सिंह मारकण्डे पिता तिरथदास उम्र 34 साल निवासी जुरलाखुर्द थाना घुमका जिला राजनांदगांव 3.साबिर मेमन पिता फारुख उम्र 29 साल निवासी दाऊचौरा खैरागढ़ थाना खैरागढ़ 4.जयप्रकाश सिंह पिता सूरुजदेव उम्र 55 साल निवासी पारडी नागपुर के विरूद्ध इस्त० क्रमांक 13/2024 , 14/2024 धारा 35 (1) (ई) भा0ना0सु0सं0 / 303 (2),3(5) भा०न्या०सं० तैयार कर जांच में लिया गया एवं जप्तशुदा सम्पत्तियों के स्वामियों का पता तलाश किया जा रहा है।
उपरोक्त कार्यवाही में सउनि कमलेश बनाफर, प्रकाश सोनी, पुरषोत्तम निर्मलकर, आरक्षक प्रीतम ठाकुर, चंद्रकांत वर्मा, रमाकांत उपाध्याय, अनिल धुर्वे, धर्मेन्द्र चंद्राकर का महत्वपूर्ण योगदान रहा।