SP त्रिलोक बंसल के निर्देशन में 24 घंटे के भीतर जामा मस्जिद खैरागढ़ में हुए चोरी की घटना में मिली बड़ी सफलता।


आरोपी से चोरी गई मशरूका सीसीटीवी डीवीआर सहित नगदी 9265/- रु बरामद।

आरोपी याशर ऊर्फ शेरा खान नियाज़ी को गिरफ्तार कर भेजा गया न्यायिक हिरासत में जेल।
—000—
प्रार्थी अरशद हुसैन पिता मुस्तफा हुसैन उम्र 60 वर्ष निवासी खैरागढ़ ने दिनांक 13/08/24 को रिपोर्ट दर्ज कराया कि दिनांक 13/08/24 को रात्रि 02:00 बजे से 04:00 के मध्य कोई अज्ञात व्यक्ति जामा मस्जिद अंदर घुसकर कार्यालय का ताला तोड़कर अंदर रखे आलमारी का ताला तोड़ कर नगदी रकम करीब 42500/- रु एवं सीसीटीवी का रिसीवर को चोरी कर ले गया है कि रिपोर्ट पर थाना खैरागढ़ में अपराध क्रमांक 324/ 2024 धारा 331(4), 305 भा.न्याय.स. पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। घटना के बारे में वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराया गया जिसके संबध में पुलिस अधीक्षक त्रिलोक बंसल
(भा. पु. से.) जिला के0सी0जी0 एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक
नेहा पाण्डे (रा. पु. से.) तथा पुलिस अनुविभागीय अधिकारी खैरागढ़ लालचंद मोहले (रा. पु. से.) के द्वारा मामले की गंभीरता की देखते हुए त्वरित कार्यवाही करते हुए चोरी गई मशरूका को बरामद कर आरोपी को गिरफ्तार करने थाना प्रभारी खैरागढ़ एवं सायबर सेल प्रभारी को दिशा निर्देश दिया गया जिस पर थाना प्रभारी निरीक्षक जितेन्द्र बंजारे एवं सायबर सेल प्रभारी निरीक्षक अनिल शर्मा के नेतृत्व में संयुक्त टीम बनाकर वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में त्वरित कार्यवाही करते हुए घटनास्थल के आसपास स्थित सीसीटीवी फुटेज एवं व्यक्तियों से पूछताछ किया गया पश्चात संदेश के आधार पर याशर उर्फ शेरा खान नियाज़ी को हिरासत में लेकर चोरी के संबंध में पूछताछ किया गया जो शुरुआत में गोल मोल बात कर पुलिस को गुमराह करता रहा जिसे मनोवैज्ञानिक ढंग से कडाई से पूछताछ करने पर संदेही याशर उर्फ शेरा खान नियाज़ी ने मस्जिद के ऑफिस अंदर आलमारी का ताला तोड़कर दानपेटी एवं लॉकर से सिक्का एवं नोट मिलाकर 9265/- रु तथा सीसीटीवी कैमरा का डीवीआर को चोरी करना स्वीकार किया आरोपी के मेमोरेंडम कथन अनुसार चोरी गई 9265/- रु तथा सीसीटीवी कैमरा का डीवीआर को गवाहो के समक्ष जप्त किया गया है आरोपी याशर उर्फ शेरा खान नियाज़ी पिता यूनुस खान नियाज़ी उम्र 27 वर्ष निवासी गोल बाजार थाना खैरागढ़ जिला केसीजी के खिलाफ अपराध सबूत पाये जाने से आज दिनांक 14.08.2024 को विधिवत गिरफतार कर न्यायिक हिरासत में जेल भेजा गया ।
संपूर्ण कार्यवाही मे उप निरी. बिलकिस बेगम, सउनि टैलेश सिंह, प्र.आर. कमलेश श्रीवास्तव , आर. चन्द्र विजय, आर. त्रिभुवन यदु, आर. शिव लाल वर्मा , आर. प्रदीप यादव का महत्वपूर्ण योगदान रहा।