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कलेक्टर चन्द्रकांत वर्मा ने प्रेसवार्ता कर छत्तीसगढ़ द्वारा जारी कार्यक्रम की दी जानकारी
नगरीय निकाय आम निर्वाचन 2024—25 के लिए 16 अक्टूबर को हुआ प्रकाशन, दावा—आपत्ति 23 तक
त्रि—स्तरीय पंचायत आम निर्वाचन 2024—25 के लिए 24 को होगा निर्वाचक नामावली प्रकाशन, दावा—आपत्ति 23 तक
खैरागढ़, 16 अक्टूबर 2024//
जिला निर्वाचन अधिकारी (स्थानीय) एवं कलेक्टर चन्द्रकांत वर्मा ने आगामी त्रि—स्तरीय पंचायत एवं नगरपालिका के आम निर्वाचन 2024-25 हेतु द्वितीय चरण के तहत निर्वाचक नामावली पुनरीक्षण कार्यक्रम के संबंध में आज जिला कार्यालय सभाकक्ष में प्रेसवार्ता कर मीडिया को संबोधित किया। मीडिया से मुखातिब होते हुए उन्होंने बताया कि छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा दिनांक 10.09.2024 को नगरीय निकाय एवं त्रि-स्तरीय पंचायतों के आम निर्वाचन 2024-25 हेतु फोटोयुक्त निर्वाचक नामावली बनाये जाने संबंधी “समय अनुसूची” जारी किया गया है। जिसके तहत प्रथम चरण की कार्यवाही 18 सितंबर 2024 से 14 अक्टूबर 2024 तक पूर्ण कर लिया गया है। इसी कड़ी में द्वितीय चरण के कार्यक्रम के तहत नगरीय निकाय एवं त्रि-स्तरीय पंचायत के समय अनुसूची पृथक-पृथक है।
नगरीय निकाय के निर्वाचक नामावली का प्रांरभिक प्रकाशन 16 अक्टूबर 2024 को अनुविभागीय अधिकारी, तहसील कार्यालय, नगर पंचायतों में किया गया है, दावा—आपत्ति प्राप्त करने की तिथि 16 अक्टूबर 2024 से 23 अक्टूबर 2024 दोपहर 03 बजे तक है, जिसकी दावा—आपप्ति प्राप्त करने के लिए छुईखदान और गंडई नगर पंचायत के 15-15 वार्डों में स्थान चयनित किया गया है। जिसमें परिवर्धन, संशोधन, विलोपन के प्रकरण, दावा-आपत्ति किये जाएंगे। जबकि दावा—आपत्ति निपटारे की अंतिम तिथि 29 अक्टूबर 2024, प्ररूप क-1 में रजिस्ट्रीकरण अधिकारी/सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को दावा प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 04 नवंबर 2024 है। वही प्ररूप क-1 में प्राप्त दावा का निराकरण करने की अंतिम तिथि 08 नवंबर 2024 और दावे/आपत्तियो के निराकरण आदेश के विरूद्ध अपील करने की अंतिम तिथि निराकरण आदेश पारित होने के 05 दिवस के भीतर होगी। साथ ही परिवर्धन, सशोधन, विलोपन के प्रकरणों की प्रविष्टि सॉफ्टवेयर में 13 नवंबर 2024 तक किया जाएगा। वही चेकलिस्ट का निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा जाच करवाना तथा पीडीएफ मुद्रण हेतु जिला कार्यालय को 16 नवंबर 2024 तक सौंपा जाएगा। अनुपूरक सूची का मुद्रण कराना और अनुपूरक सूची को मूल सूची के साथ 19 नवंबर 2024 को सलग्न किया जाएगा और 22 नवंबर को निर्वाचक नामावली का अंतिम प्रकाशन होगा।
इसी तरह त्रि-स्तरीय पंचायतों के निर्वाचक नामावली का प्रांरभिक प्रकाशन 24 अक्टूबर 2024 को अनुविभागीय अधिकारी, तहसील कार्यालय, जनपद पंचायतों में किया जाएगा। वही दावा—आपत्ति प्राप्त करने की स्थिति 24 अक्टूबर 2024 से 29 अक्टूबर 2024 दोपहर 03 बजे तक तक है। दावा आपप्ति प्राप्त करने के लिए दोनों विकासखंडों के सभी 221 ग्राम पंचायतों के ग्राम पंचायत भवन में किया गया है, जिसमें परिवर्धन, संशोधन, विलोपन के प्रकरण, दावा-आपत्ति किये जाएंगे। जबकि दावा—आपत्ति निपटारे की अंतिम तिथि 04 नवंबर 2024, प्ररूप क-1 में रजिस्ट्रीकरण अधिकारी/सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को दावा प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 08 नवंबर 2024 है। वही प्ररूप क-1 में प्राप्त दावा का निराकरण करने की अंतिम तिथि 14 नवंबर 2024 और दावे/आपत्तियो के निराकरण आदेश के विरूद्ध अपील करने की अंतिम तिथि निराकरण आदेश पारित होने के 05 दिवस के भीतर होगी। साथ ही परिवर्धन, सशोधन, विलोपन के प्रकरणों की प्रविष्टि सॉफ्टवेयर में 19 नवंबर 2024 तक किया जाएगा। वही चेकलिस्ट का निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा जांच करवाना तथा पीडीएफ मुद्रण हेतु जिला कार्यालय को 22 नवंबर 2024 तक सौंपा जाएगा। अनुपूरक सूची का मुद्रण कराना और अनुपूरक सूची को मूल सूची के साथ 25 नवंबर 2024 को सलग्न किया जाएगा और 29 नवंबर को निर्वाचक नामावली का अंतिम प्रकाशन होगा।
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