Lockdown 5.0 में दफ्तरों के लिए 5 बड़े निर्देश, हर कर्मचारी और नियोक्ता को जानना जरूरी


Image Source : PIXABAY
नई दिल्ली: कोरोना वायरस के कारण पैदा हुए हालातों की वजह से देश में लागू लॉकडाउन को अब 30 जून तक बढ़ा दिया गया है। केंद्र सरकार ने लॉकडाउन के चौथे चरण के खत्म होने से एक दिन पहले ही लॉकडाउन के पांचवें चरण की घोषणा कर दी। चौथे चरण के लॉकडाउन की अवधि 31 मई तक है।
केंद्र सरकार ने चौथे चरण की अवधि पूरी होने से पहले 30 मई को ही लॉकडाउन 5.0 का ऐलान कर दिया। हालांकि, केंद्र सरकार ने इस बार और अधिक छूट दी हैं। लेकिन, साथ में एहतियात बरतने को भी कहा है। केंद्र सरकार द्वारा लॉकडाउन 5.0 के लिए सभी दफ्तरों को कुछ जरूरी आदेश भी दिए गए हैं।
लॉकडाउन 5.0 में दफ्तरों के लिए 5 निर्देश
- जहां तक संभव हो, कर्मचारियों से ‘वर्क फ्रॉम होम’ कराया जाए।
- कर्मचारियों को अलग-अलग शिफ्ट में बुलाया जाए।
- दफ्तर के प्रवेश और निकास द्वार पर थर्मल स्क्रीनिंग और सैनिटाइजर की व्यवस्था जरूर हो।
- समय-समय पर पूरे दफ्तर का सैनिटाइजेशन कराना जरूरी है।
- दफ्तर में कर्मचारियों के बीच सोशल डिस्टेंसिंग जरूरी है।
बता दें कि लॉकडाउन 5.0 को लेकर जारी नई गाइडलाइंस में अब देशभर में कहीं भी आने जाने पर रोक नहीं होगी। साथ ही शर्तों के साथ धार्मिक स्थल भी खुलेंगे। गौरतलब है कि लॉकडाउन 5.0 से पहले शुक्रवार को गृहमंत्री अमित शाह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की थी और उन्हें अभी जारी राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन को 31 मई के बाद बढ़ाए जाने के बारे में सभी मुख्यमंत्रियों के विचारों से अवगत कराया था।
देश में कहां रहेगी पाबंदी और कहां मिली ढील?
- 1 जून से पूरा देश अनलॉक होगा, देशभर में कहीं भी आने जाने पर अब रोक नहीं
- पहले चरण में मंदिर मस्जिद खोले जाएंगे, पहले चरण में होटल और रेस्टोरेंट भी खोले जाएंगे
- दूसरे चरण में स्कूल-कॉलेज और कोचिंग सेंटर भी खोले जाएंगे
- दिल्ली में मेट्रो फिलहाल नहीं चलेगी, सिनेमा हॉल बंद रहेंगे
- जिम, स्वीमिंग पूल भी अभी नहीं खुलेंगे
- दुकानों पर 5 से ज्यादा लोगों के इकट्ठा होने पर पाबंदी
- शादी में 50 और श्मशान में 20 लोगों का इजाजत
- राजनीतिक रैलियों पर रोक रहेगी
- कहीं भी आने जाने पर रोक नहीं रहेगी, सामान और मुसाफिर दोनों आ जा सकते हैं
- सिर्फ कंटेनमेंट जोन में जाने पर रोक जारी रहेगी
लॉकडाउन के पांचवें चरण के लिए नए दिशा-निर्देश जारी करते हुए केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इसे अनलॉक-1 का नाम दिया है। अनलॉक-1 को तीन चरणों में बांटा गया है, जिसके तहत चरणबद्ध ढंग से देश में चीजों को खोला जाएगा। गृह मंत्रालय ने कहा कि पहले चरण में 8 जून, 2020 से धार्मिक स्थल और पूजा स्थलों को लोगों के लिए खोला जाएगा। होलट, रेस्तरां और अन्य हॉस्पीटैलिटी सेवाओं को अनुमति होगी। शॉपिंग मॉल्स भी खोले जाएंगे। सरकार जल्द ही इसके लिए अलग से दिशा-निर्देश जारी करेगी।
दूसरे चरण में स्कूल, कॉलेज, शैक्षणिक, प्रशिक्षण और कोचिंग संस्थानों आदि को अनुमति दी जाएगी। इसके लिए पहले राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ चर्चा की जाएगी उसके बाद ही इस पर कोई फैसला लिया जाएगा। वहीं, तीसरे चरण में अंतरराष्ट्रीय हवाई यात्रा, मेट्रो रेल, सिनेमा हॉल, जिम, स्वीमिंग पूल, मनोरंजन पार्क आदि को खोलने की अनुमति दी जाएगी। इसके लिए भी पहले राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों से चर्चा की जाएगी।
नई गाइडलाइंस के मुताबिक रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक अब कर्फ्यू रहेगा। पहले शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक कर्फ्यू था। 8 जून से मंदिर-मस्जिद, होटल व मॉल्स को भी खोला जाएगा। मेट्रो सेवा और सिनेमा हॉल पांचवें चरण में भी बंद रखे जाएंगे। नई गाइडलाइंस में कहा गया है कि दूसरे चरण में स्कूल और कॉलेज को भी खोला जाएगा। पांचवें चरण के लॉकडाउन में देशभर में अब कहीं भी आवाजाही की जा सकेगी।