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बगैर पुलिस सत्यापन मकान किराये पर देने पर होगी मकान मालिक पर कानूनी कार्यवाही।

AP न्यूज विश्वराज ताम्रकार जिला ब्यूरो चीफ केसीजी

किरायेदारो की पुलिस सत्यापन कराकर बने जिम्मेदार नागरिक

पुलिस अधीक्षक त्रिलोक बंसल (भा.पु.से.) जिला केसीजी के निर्देशन एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक निमेष गौतम पुलिस अनुविभागीय अधिकारी खैरागढ़ लालचंद मोहले के मार्गदर्शन में जिला केसीजी के समस्त थाना/ चौकी क्षेत्रों में अपराध की रोकथाम एव संदिग्ध व्यक्तियों तस्दीक हेतु जिला के बाहर दीगर जिला एवं अन्य राज्यों से आकर रहने वाले व्यक्तियों की लगातार भौतिक सत्यापन अभियान चलाया जा रहा है जिसके तारतम्य में जिला के सी जी मे किराए पर मकान देने वालो से अपील किया जाता है कि यदि उनके मकान में कोई व्यक्ति किराये में निवास करता है तो उसकी सम्पूर्ण बायोडाटा की जानकारी प्रोफॉर्मा में जिसमे किरायेदार का नाम, पता, मोबाइल नंबर, पहचान पत्र, फोटोग्राफ आदि एवं आवश्यक दस्तावेज के साथ अपने अपने क्षेत्र के संबंधित पुलिस थाना/चौकी में दिनांक 25/12/2024 तक आवश्यक रूप से जमा करे उसके पश्चात यदि किसी मकान मालिक के द्वारा किरायेदार की जानकारी पुलिस को नही दी गयी और जांच में पाया जाएगा तो मकान मालिक सहित किराएदार के खिलाफ कानूनी कार्यवाही किया जाएगा शहर/नगर की सुरक्षा में आप सब का सहयोग अपेक्षित है।

किराएदार से जुड़े कुछ आवश्यक नियम और जानकारी……

किराएदार के साथ रेंट एग्रीमेंट करने से पहले, मकान मालिक को किरायेदार का पुलिस सत्यापन कराना आवश्यक है।

पुलिस सत्यापन के लिए, किरायेदार और मकान मालिक को थाना मे ज़रूरी दस्तावेज़ जमा करना आवश्यक है. इन दस्तावेज़ों में किरायेदार का आधार पहचान पत्र और निवास प्रमाण पत्र, और मकान मालिक का पहचान पत्र शामिल होता है।

पुलिस सत्यापन न कराने पर, मकान मालिक के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही हो सकती है।।

थाना प्रभारी खैरागढ़
9479192117
पुलिस कंट्रोल रूम केसीजी
9479147401

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