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ChhattisgarhINDIAखास-खबर

केसीजी पुलिस अधीक्षक  त्रिलोक बंसल (भा.पु.से.) द्वारा कार्यशाला आयोजित कर दी गई नवीन कानून संबंधित जानकारी l


कार्यशाला में जिले के ए डी पी ओ सहित मीडिया बंधु रहे उपस्थित l

पत्रकारों एवं मीडिया कर्मी को नवीन आपराधिक कानून एवं प्रावधानों के संबंध में अवगत कराया गया ।

➡️ महिला बच्चों के सुरक्षा के संबंध में कढ़े प्रावधान का किया गया नवीन कानून में समावेश।

आज दिनांक 11.07.2024 को पुलिस अधीक्षक केसीजी त्रिलोक बंसल के मार्ग दर्शन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक  नेहा पांडेय पुलिस अनुविभागीय अधिकारी खैरागढ़ , गंडई  लालचंद मोहले मुख्यालय उप पुलिस अधीक्षक  प्रदीप येरेवार व केसीजी पुलिस ए डी पी ओ देवेन्द्र धुर्वे की उपस्थिति में केसीजी पुलिस अधीक्षक के सभागार में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, भारतीय न्याय संहिता 2023 एवं भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के संबंध में जिले के पत्रकार बंधुओ को नवीन आपराधिक कानून के प्रभावी क्रियान्वयन प्रावधानों के संबंध में अवगत कराया गया एवं जागरूकता हेतु पुलिस अधीक्षक  त्रिलोक बंसल, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, उप पुलिस अधीक्षक, अनुविभागीय अधिकारी खैरागढ़, गंडई मुख्यालय उप पुलिस अधीक्षक एवं जिला अभियोजन अधिकारी द्वारा वक्तव्य दिया गया !

पुलिस अधीक्षक  त्रिलोक बंसल (भा.पु.से.) ने सेमीनार के दौरान नवीन कानूनों के बारिकियों के संबंध में विस्तार पूर्वक जानकारी देते हुये बताया गया है कि वर्तमान के नवीन कानून में महिलाओं एवं बच्चों की सुरक्षा को विशेष महत्व की श्रेणी में मानते हुये इसके लिये पृथक से अध्याय रखा गया है ! पूर्व के कानून में अपराधियों की जेल जाने का प्रावधान था, किन्तु वर्तमान के नवीन न्याय संहिता में अपराधियों से सामुदायिक सेवा कराये जाने के संबंध में नवीन प्रावधान जोड़े गये एवं लोगों के वाणी के स्वतंत्रता के अधिकार में वृद्धि की गयी है। वर्तमान में अपराध पंजीबद्ध होने पर पुलिस विवेचना के दौरान अब अनिवार्य रूप से घटना स्थल, गवाही का कथन, का विडियोग्राफी एवं एफ0एस0एल0 निरीक्षण एवं रिपोर्ट प्राप्त किया जाकर प्रकरण में संलग्न किया जाना अनिवार्य किया गया है। जिससे अपराध विवेचना पूरी तरह डिजिटलाइजेशन से हो जायेगी, वैवाहिक जीवन पश्चात् पत्नि द्वारा पति के विरुद्ध रेप का अपराध अब पत्नि के नाबालिक 18 वर्ष से कम होने के स्थिति में ही माना जावेगा। उपरोक्त नवीन कानूनों में न केवल पुलिस बल्कि न्यायालय कार्य के समय सीमा निर्धारित की गयी है, जिससे पूर्व में न्यायालयों के निराकरण में होने वाले अत्यधिक विलंब समाप्त हो सकेगी। अति0पुलिस अधीक्षक श्रीमती नेहा पांडेय ने बताया कि वर्तमान नवीन कानून में सबसे पहले स्थान महिलाओं एवं बच्चों के साथ हुये अत्याचार को दिया गया है एवं महिलाओं एवं बच्चों के गौरव को प्रस्थापित करने का काम किया है इस प्रकार से जिला पुलिस बल केसीजी में पदस्थ समस्त विवेचक स्तर के अधिकारियों को नवीन कानूनों के प्रति जागरुकता लाने के लिये लगातार विभिन्न सेमीनार एवं प्रशिक्षण के माध्यम से सक्षम बनाया जा रहा है। जिससे आने वाले समय में नवीन कानून के लागू होने के पश्चात जिला पुलिस बल केसीजी बेहतर दक्षता एवं तत्परता पूर्वक कार्यवाही करे । इस अवसर पर साइबर प्रभारी खैरागढ़ टैलेश सिंह, नक्सल सेल, डीएसबी सहित समस्त अधिकारी/कर्मचारी जिले के वरिष्ठ मीडिया कर्मी उपस्थित थे l

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