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कवर्धा: महिलाओं को उनके विधिक अधिकार एवं कानून की जानकारी दी गई।

महिलाओं को उनके विधिक अधिकार एवं कानून की जानकारी दी गई

कवर्धा, 13 नवम्बर 2021। माननीय नालसा, माननीय सालसा एवं राष्ट्रीय महिला आयोग के सहयोग से महिलाओं के लिए विधिक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन भारत का अमृतमहोत्सव के अन्तर्गत ’’पैन इंडिया अवेयरनेस एण्ड आउटरीच’’ अभियान 2 अक्टूबर से 14 नवम्बर 2021 के दौरान 13 नवंबर को किया गया।
जिला न्यायाधीश एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष श्रीमती नीता यादव द्वारा कार्यक्रम की अध्यक्षता तथा शुभारंभ किया गया। विभिन्न विभागों, शिक्षा विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग, पुलिस विभागों आदि की महिला कर्मचारियों को इस कार्यक्रम में प्रतिभागी के रूप में आमंत्रित किया गया था। कुल 41 प्रतिभागी महिलाए सम्मिलित हुई। रिसोर्सपर्सन के रूप में अधिवक्तागण श्रीमती अंजना तिवारी एवं श्रीमती सविता अवस्थी उपस्थित थे, जिन्होंने महिलाओं से संबंधित घरेलु हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005, भारतीय दण्ड संहिता, 1860, अम्ल हमला (धारा 326 ए एवं 326 बी), बलात्कार या बलात्संग (धारा 375, 376, 376ए, 376बी, 376सी, 376डी एवं 376 ई), दहेज मृत्यु आत्महत्या का दुष्प्रेरण (धारा 304बी और 306) महिला की लज्जा भंग करने के आशय से उस पर हमला (धारा 354), लैंगिक उत्पीड़न (धारा 354ए), निर्वस्त्र करने के आशय से स्त्री पर हमला (धारा 354 बी), दृश्यरतिकता(धारा 354 सी), पीछा करना (धारा 354 डी), शब्द, अंग विक्षेप या कार्यजोकिसी स्त्री की लज्जा का अनादर करने के लिए आशायित है (धारा 509), दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम, 2013, गर्भ का चिकित्सकीय समापन अधिनियम, 1971, गर्भ धारण पूर्व और प्रसव पूर्व निदान-तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) अधिनियम, 1994, संदिग्ध और गिरफ्तार व्यक्तियों के अधिकार, महिला बंदियों के अधिकार, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, 2006, माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण-पोष, रख-रखाव तथा कल्याण अधिनियम, 2007 इत्यादि की जानकारी दीर्घ रूप से प्रदान की गई।
कार्यक्रम में राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण में प्रकाशित महिलाओं से संबंधित कानूनी जानकारी की पुस्तक का वितरण प्रतिभागियों में किया गया साथ ही महिलाओं से संबंधित कानून पर आधारित लघु फिल्म नाबालिक 18, करूणा, खुशी, गोमती, जनचेतना के अंतर्गत लघु फिल्म का प्रदर्शन भी किया गया। कार्यक्रम में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव श्री अमित प्रताप चन्द्रा द्वारा नालसा की समस्त स्कीम, पीड़ित क्षतिपूर्ति योजना, हमर अंगना स्कीम के अंतर्गत घरेलु हिंसा अधिनियम, कर्तव्य के अंतर्गत संविधान के अनुच्छेद 51 (अ) में शामिल मौलिक कर्तव्यों, मोटरयान दुर्घटना दावा प्रकरण, नवीन मोटरयान अधिनिमय के अंतर्गत ड्रायविंग लायसेंस की आवश्यकता, वाहन बीमा, शराब पीकर गाड़ी चलाने, करूणा अभियान के अंतर्गत वरिष्ठजन के अधिकार के संबंध में, दंड प्रक्रिया संहित की धारा 125 के संबंध में, लोक अदालत, नालसा की टोल फ्रीनम्बर 15100, नालसा के मोबाईल एप्प का प्रचार-प्रसार के संबंध में जानकारी प्रदान की गई। व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2 सुश्री साक्षी धु्रव द्वारा कार्यक्रम के अंत में आभार प्रदर्शन किया गया। कार्यक्रम में व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2 सुश्री उन्नति महेश्वर एवं पी.एल.व्हीगण श्रीचन्द्रकांत यादव, श्री हेमन्त चन्द्रवंशी, श्री तरूण सिंह ठाकुर, श्रीमती प्रभा गहरवार, श्री हरिराम यादव आदि उपस्थित थे।

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