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कवर्धा पांडातराई:- अवैध रूप से धन लाभ अर्जित करने वाले लोगों को शराब पिलाने की सुविधा उपलब्ध कराने वाले चखना सेंटर के कुल 05 संचालकों एवं आम जगह पर शराब पीने वाले शराबियों के विरूद्ध की गई आबकारी एक्ट के तहत कार्यवाही।


थाना- पाण्डातराई जिला कबीरधाम छत्तीसगढ़
- अवैध रूप से धन लाभ अर्जित करने वाले लोगों को शराब पिलाने की सुविधा उपलब्ध कराने वाले चखना सेंटर के कुल 05 संचालकों एवं आम जगह पर शराब पीने वाले शराबियों के विरूद्ध की गई आबकारी एक्ट के तहत कार्यवाही ।
- शराब पीकर वाहन चलाने वाले वाहन चालकों के विरूद्ध धारा 185 एमव्ही एक्ट के अंतर्गत की गई कार्यवाही।
थाना -पाण्डातराई पुलिस को थाना क्षेत्राअंतर्गत अपराध पर अंकुश लगाने श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय श्री डाँ. अभिषेक पल्लव (भा.पु.से.) के द्वारा अवैध जुआ, सट्टा, शराब के विरूद्ध कार्यवाही करने हेतु कडे निर्देश दिये गये थे, जिस पर श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय श्री हरिश राठौर (रा.पु.से.) व श्रीमान अनुविभागीय पुलिस अधिकारी पंडरिया महोदय श्री पंकज पटेल (रा.पु.से.) पण्डरिया के मार्गदर्शन पर धर पकड कार्यवाही हेतु स्टाप को निर्देश दिया गया था कि प्रशिक्षु उप पुलिस अधीक्षक थाना प्रभारी सुश्री अमृता पैकरा के कुशल नेतृत्व में दिनांक- 22.09.2023 को अवैध रूप से धन लाभ अर्जित करने वाले लोगों को शराब पिलाने की सुविधा उपलब्ध कराने वाले चखना सेंटर के कुल 05 संचालकों एवं आम जगह पर शराब पीने वाले शराबियों के विरूद्ध आबकारी एक्ट के तहत एवं शराब पीकर वाहन चलाने वाले वाहन चालकों के विरूद्ध धारा 185 एमव्ही एक्ट के अंतर्गत इस्तगाशा 05 प्रकरणों में तैयार किया जो माननीय न्यायालय पेश किया जाता है।
थाना क्षेत्रातंर्गत लगातार भ्रमण कर अपराध पर अंकुश लगाने हेतु कार्यवाही की जा रही है। उक्त कार्यवाही में प्रधान आरक्षक समशेर अली,राजकुमार कुशवाहा,हरिशचंद्र साहू आरक्षक- जावेद खान,मारतंग चंद्रवंशी, भावदास जोशी, राजेन्द्र सोनवानी, शिवाकांत शर्मा, रामचंद्र चंद्रवंशी, अभिषेक सोनवानी, हरिचरण डड़सेना का विशेष योगदान रहा।

