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समर्थन मूल्य पर धान बेचने के लिए एग्री स्टेक पंजीयन अनिवार्य, 30 जुलाई तक कराएं पंजीकरण

ऋण पुस्तिका में दर्ज सभी खातेदारों और सह-खातेदारों का पंजीयन जरूरी, तभी होगी एमएसपी पर धान खरीदी

कवर्धा, 15 जुलाई 2026। खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 में समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर धान विक्रय के लिए किसानों का एग्री स्टेक (किसान आईडी) पंजीयन अनिवार्य कर दिया गया है। शासन के निर्देशानुसार जिन किसानों का एग्री स्टेक पोर्टल पर पंजीयन नहीं होगा, वे समर्थन मूल्य पर धान नहीं बेच सकेंगे।

कृषि विभाग के अनुसार अब केवल मुख्य खातेदार ही नहीं, बल्कि ऋण पुस्तिका में दर्ज सभी खातेदारों एवं सह-खातेदारों का एग्री स्टेक पंजीयन कराना आवश्यक होगा। पंजीयन पूर्ण होने के बाद ही किसानों को समर्थन मूल्य पर धान विक्रय की पात्रता मिलेगी।

जिला प्रशासन द्वारा किसानों को जागरूक करने के लिए व्यापक अभियान चलाया जा रहा है। सहकारी केंद्रीय बैंक, सेवा सहकारी समितियों, शाखा प्रबंधकों, समिति प्रभारियों, पटवारियों तथा ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारियों (आरएईओ) के माध्यम से किसानों को जानकारी दी जा रही है। साथ ही गांवों में कोटवारों के जरिए मुनादी कराकर शेष किसानों का शीघ्र पंजीयन कराने के निर्देश दिए गए हैं।

अधिकारियों ने किसानों से अपील की है कि 30 जुलाई से पहले जिन किसानों का पंजीयन शेष है, वे अनिवार्य रूप से एग्री स्टेक में अपना नाम दर्ज करा लें।

कहां कराएं पंजीयन

जिन किसानों अथवा खातेदारों का पंजीयन अभी तक नहीं हुआ है, वे अपने निकटतम—

  • कॉमन सर्विस सेंटर (CSC)
  • सेवा सहकारी समिति
  • ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी (RAEO)

से संपर्क कर एग्री स्टेक पंजीयन करा सकते हैं। राजस्व एवं कृषि विभाग की टीम गांव-गांव जाकर भी किसानों को जानकारी उपलब्ध करा रही है।

बायोमेट्रिक सत्यापन से होगी पहचान

समर्थन मूल्य पर धान खरीदी के दौरान किसानों की पहचान बायोमेट्रिक सत्यापन के माध्यम से की जाएगी। इस व्यवस्था का उद्देश्य वास्तविक किसानों की पहचान सुनिश्चित करना, फर्जी और दोहराव वाले पंजीयन पर रोक लगाना तथा खरीदी प्रक्रिया में पारदर्शिता लाना है।

किसान स्वयं भी एग्री स्टेक पोर्टल के माध्यम से पंजीयन कर सकते हैं या सीएससी केंद्रों की सहायता ले सकते हैं। पंजीयन के बाद किसान अपनी किसान आईडी की स्थिति ऑनलाइन देख सकेंगे।

ग्राम पंचायत और समितियों में उपलब्ध है सूची

राजस्व एवं कृषि विभाग द्वारा छूटे हुए खातेदारों, सह-खातेदारों और किसानों की सूची ग्राम पंचायतों तथा सेवा सहकारी समितियों में चस्पा की गई है। यह सूची संबंधित हल्का पटवारी और ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारियों के पास भी उपलब्ध है। किसान सूची देखकर समय रहते अपनी पंजीयन प्रक्रिया पूरी करा सकते हैं।

पंजीयन के लिए आवश्यक दस्तावेज

एग्री स्टेक पंजीयन के लिए किसानों को निम्न दस्तावेज साथ लेकर जाना होगा—

  • ऋण पुस्तिका
  • आधार कार्ड
  • आधार से लिंक मोबाइल नंबर

यदि किसी किसान की भूमि अलग-अलग स्थानों पर है तो उसकी एक ही किसान आईडी बनाई जाएगी। वहीं, यदि एक ही खाते में एक से अधिक व्यक्तियों के नाम दर्ज हैं, तो प्रत्येक खातेदार और सह-खातेदार की अलग-अलग यूनिक किसान आईडी तैयार की जाएगी।

शासन के निर्देशानुसार पंजीयन प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद पंजीकृत किसानों की सूची भी सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराई जाएगी।

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