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अन्तर्राज्यीय गौ तस्करो का हुआ पर्दाफाश, 130 गौ वंश को कत्लखाना जाने से बचाया, केसीजी पुलिस ने
▶ पशु तस्करो के विरूद्व धारा 4, 6, 10 छ0ग0 कृषक परीक्षण अधि 2024 एवं पशु के प्रति क्रुरता निवारण अधिनियम 1960 का धारा 11 के तहत कार्यवाही
विभिन्न धाराओं के तहत प्रकरण में अब तक 10 गौ तस्करों को किया गया गिरफ्तार
गौ तस्करी के छ0ग0- म0प्र0- महाराष्ट्र लिंक ध्वस्त करने केसीजी पुलिस को मिली सफलता
दिनांक 30.07.2024
को मुखबीर से सूचना प्राप्त हुआ कि कैम्प मौहाढ़ार के आगे कुछ दूरी पर कुछ व्यक्ति पैदल मवेशियों को निर्दयता पूर्वक मारपीट करते हुए कत्लखाना ले जा रहे है कि सूचना मिलने पर जिस पर पुलिस अधीक्षक खैरागढ़-छुईखदान-गंडई त्रिलोक बसंल (भापुसे), श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री नीतेश कुमार गौतम के निर्देशन पर पुलिस अनुविभागीय अधिकारी महोदय खैरागढ़/गंडई लालचंद मोहले के दिशा निर्देश में थाना प्रभारी गातापार उनि0 मोरध्वज देशमुख के नेतृत्व में हमराह स्टाफ के साथ ग्राम मौहाढार पहुचे, मवेशियो को डंडे से पिटते हुए ले जा रहे थे दो लोग पुलिस गाड़ी को देखकर भाग गये एवं एक व्यक्ति को घेराबंदी कर पकड़ा जिसका नाम पता पुछने पर अपना नाम शिव नंदन साहू पिता स्व0 खेदू राम साहू उम्र 55 साल साकिन मुढ़ीपार थाना गातापार जिला केसीजी का रहने वाला बताया जो ग्राम मुढ़ीपार सें मवेशियो को कटेमा की ओर पुनीत टेकाम के दैहान में ले जाना बताया जिसे पुछने पर भागे गये दो व्यक्ति के नाम पुनीत टेकाम के बेटे राजेश टेकाम, सुंदर टेकाम निवासी मौहाढार का होना बताया आरोपियों से गाय 55 नग कीमती 150000 रूपये बछिया 45 नग कीमती 60000 रूपये बछडा 30 नग कीमती 30000 रूपये कुल 130 नग मवेशियो कुल जुमला कीमती 240000 रूपये मुताबिक जप्ती पत्रक समक्ष गवाहों के जप्त कर कब्जा पुलिस लिया गया तथा आरोपीगण राजेश टेकान व संदुर टेकाम का मेमोरेण्डम कथन लिया गया जिन्होने अपने कथन मे उक्त मवेशी को अन्तर्राज्यीय गौ तस्कर सबर अली के साथ मिलकर तस्करी करना बताया। प्रकरण मे आरोपियों कृत्य धारा सदर का अपराध पाये जाने से आरोपी शिव नंदन साहू पिता स्व0 खेदू राम साहू उम्र 55 साल साकिन मुढ़ीपार थाना गातापार जिला केसीजी व सुन्दर टेकाम पिता पुनीत राम टेकाम उम्र 22 साल, राजेश टेकाम पिता पुनीत टेकाम उम्र 20 साल दोनो निवासी मौहाढार थाना गातापार जिला केसीजी छ0ग0 को दिनांक 03.08.2024 को गिरफ्तार किया गया था। घटना दिनांक से मुख्य आरोपी सबर अली फरार हो गया था जिसे दिनांक 12.10.2024 को आरोपी सबर अली को
गिरफ्तार कर पुछताछ करने पर बताया कि उक्त मवेशीयो को पानगांव निवासी मनोहर मनघटे को महाराष्ट्र ले जाकर बेच देता है। विवेचना पर प्रकरण में ग्राम पंचायत मुढ़ीपार के सरपंच घनश्याम सिंहा की भी संलिप्तता एवं आरोपियों को मवेशी उपलब्ध कराने में संलिप्तता पाये जाने पर क्रमशः दिनांक 04.11.2024, 05.11.2024 को सरपंच घनश्याम सिंहा एवं मनोहर भोजराम मनघटे पिता भोजराज मनघटे उम्र 25 साल साकिन वार्ड नंबर 03 पानगांव पोस्ट पाउलदौना थाना साल्हेकसा जिला गोंदिया (महाराष्ट्र) को गिरफ्तार किया गया है। केसीजी पुलिस द्वारा प्रकरण में गौ तस्करी के छ0ग0- म0प्र0- महाराष्ट्र के चैनल तक पहुंचकर कर गौवंश तस्करी में लिप्त प्रत्येक आरोपियों का प्रकरण में गिरफ्तारी की गई है। जिससे मवेशी तस्करी में लिप्त अपराधियों में नकेल कसने में सफलता मिली हैं। उक्त कार्यवाही में सायबर सेल प्रभारी निरी0 अनिल शर्मा, उनि0 मोरध्वज थाना प्रभारी गातापार , सउनि रोहित रजक सउनि0 टैलेश सिंह, प्र0आर कमलेश श्रीवास्तव, आर0 विभाष सिंह, त्रिभुवन यदु एवं सत्यनायारण साहू थाना गातापार से प्र0आर0 तेजान सिंह धुव्र, आरक्षक हेमंत साहू, प्रदीप कुमार, कमलेश कोर्राम की महत्वपूर्ण भूमिका रही।