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ChhattisgarhKabirdham

एक पुरुष आरोपी को धारा 34 (2) आबकारी अधिनियम के तहत कार्रवाई कर जेल भेजा गया व एक महिला आरोपी के विरुद्ध धारा 34 (1) क आबकारी अधिनियम के तहत कार्यवाही की गई.

कवर्धा। पंडरिया: पण्डरिया थाना क्षेत्रांतर्गत ग्राम मोतिमपुर में अवैध शराब देशी प्लेन मदिरा का विक्रय  करने की शिकायत प्राप्त हो रही थी शराब का खुलेआम बिक्री होने के कारण युवा वर्ग इसकी चपेट में आकर नशे की गिरफ्त में आ रहे थे, जिसके कारण गांव व परिवार का माहोल बिगडते देर नहीं लगता जिस पर  पुलिस अधीक्षक  श्री के.एल. ध्रुव जिला कबीरधाम (छ.ग.) के दिशा निर्देश में एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री अनिल सोनी जिला कबीरधाम व श्री एन.के. वेंताल अनुविभागीय अधिकारी पुलिस पण्डरिया जिला कबीरधाम छ.ग. के मार्गदर्शन में निरीक्षक श्री मुकेश यादव थाना प्रभारी पण्डरिया के नेतृत्व में अवैध शराब की बिक्री की रोकथाम एवं अपराधियों की धरपकड हेतु मुखबीरो को तैनात किया गया जिसके परिणाम स्वरूप मुखबीर द्वारा सार्थक सूचना देने पर दिनांक 25-09-2020 को थाना प्रभारी पंडरिया के सुझबुझ से टीम गठित कर ग्राम मोतिमपुर  में दबिश देकर अवैध शराब बिक्री करने व पीने की सुविधा उपलब्ध कराने वालो को घेराबंदी कर रेड कार्यवाही किया गया और आरोपी  रूप्पू ऊर्फ रूपेश कुर्रे पिता राजा कुर्रे उम्र 28 साल ग्राम मोतिमपुर थाना पंडरिया जिला कबीरधाम छ.ग. के मकान से 05 नग अद्धी व 20 नग पौवा देशी प्लेन मदिरा कुल 5.475 बल्क लीटर कीमती 2400 /- रूपये व आरोपी श्रीमति पूजा कुर्रे पिता बल्ला कुर्रे उम्र 28 साल ग्राम मोतिमपुर थाना पंडरिया जिला कबीरधाम 06 नग अद्धी व 08 नग पौवा देशी प्लेन मदिरा कुल 3.690 बल्क लीटर कीमती 1600 /- रूपये जप्त किया गया आरोपियो के विरूद्ध थाना पंडरिया में आबकारी अधिनियम के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया, पंडरिया पुलिस की इस कार्यवाही से अवैध शराब बेचने वालो में हडकंप मच गया है, कार्यवाही में थाना पंडरिया से उप निरीक्षक सुमीता यादव ,प्रधान आरक्षक जितेन्द्र सिंह चंदेल,आर. रणबाग सिह,जेठूराम साहू, म.आर. किर्ती मार्को व सै. अरविंद शुक्ला का सराहनीय योगदान रहा।

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