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कबीरधाम में ‘एनालॉग पनीर’ पर तत्काल रोक, होटल-ढाबों से दुकानदारों तक सख्त निर्देश


खाद्य सुरक्षा विभाग चलाएगा विशेष जांच अभियान, नकली पनीर मिलने पर जब्ती और कानूनी कार्रवाई होगी

कवर्धा। उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य की सुरक्षा और भ्रामक कारोबार पर रोक लगाने के उद्देश्य से कबीरधाम जिले में डेयरी एनालॉग (एनालॉग पनीर) के निर्माण, भंडारण, परिवहन, वितरण, बिक्री और उपयोग पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लागू कर दिया गया है। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत खाद्य सुरक्षा आयुक्त, छत्तीसगढ़ के निर्देश पर यह कार्रवाई की गई है।

खाद्य एवं औषधि प्रशासन ने जिले के सभी डेयरी उत्पाद निर्माता, वितरक, थोक एवं फुटकर विक्रेता, होटल, रेस्टोरेंट, ढाबा, कैटरिंग एवं अन्य खाद्य सेवा प्रतिष्ठानों को स्पष्ट निर्देश जारी किए हैं कि वे प्रतिबंधित डेयरी एनालॉग या उपभोक्ताओं को भ्रमित करने वाले दुग्ध उत्पादों का निर्माण, बिक्री अथवा उपयोग नहीं करें। केवल मानक अनुरूप खाद्य उत्पादों का ही उपयोग और विक्रय सुनिश्चित किया जाए।

हालिया निरीक्षणों में यह सामने आया कि कई कारोबारी डेयरी एनालॉग उत्पादों को ‘पनीर’, ‘मलाई पनीर’ और ‘फ्रेश पनीर’ जैसे नामों से बेच रहे थे। कई उत्पादों पर निर्धारित मानकों के अनुरूप लेबलिंग भी नहीं मिली। वहीं होटल और रेस्टोरेंट में उपयोग किए जा रहे पनीर की वास्तविक प्रकृति भी ग्राहकों को नहीं बताई जा रही थी।

कलेक्टर गोपाल वर्मा के निर्देश पर खाद्य एवं औषधि प्रशासन जिलेभर में विशेष जांच अभियान चलाएगा। जांच के दौरान प्रतिबंधित या भ्रामक उत्पाद मिलने पर संबंधित कारोबारियों के खिलाफ खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत जब्ती, उत्पाद नष्ट करने, अभियोजन सहित अन्य वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।

क्या है एनालॉग पनीर?

एनालॉग पनीर ऐसा उत्पाद है, जो देखने और स्वाद में पनीर जैसा होता है, लेकिन इसका निर्माण पूरी तरह दूध से नहीं किया जाता। इसमें दूध के स्थान पर या उसके साथ वनस्पति वसा, वनस्पति तेल अथवा अन्य गैर-दुग्ध अवयवों का उपयोग किया जाता है। इसी कारण इसे सामान्य पनीर से अलग पहचान और लेबलिंग के साथ बेचना अनिवार्य है।

संदिग्ध पनीर की दें सूचना

खाद्य एवं औषधि प्रशासन ने नागरिकों से अपील की है कि पनीर या अन्य दुग्ध उत्पाद खरीदते समय उसकी लेबलिंग अवश्य जांचें। यदि किसी दुकान, होटल, रेस्टोरेंट या अन्य प्रतिष्ठान में संदिग्ध अथवा प्रतिबंधित एनालॉग पनीर का निर्माण, बिक्री या उपयोग होता मिले तो इसकी सूचना खाद्य एवं औषधि प्रशासन, जिला कबीरधाम के मोबाइल नंबर 97138 24161 पर दें, ताकि जांच कर आवश्यक कार्रवाई की जा सके।

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