उत्तर प्रदेश में पेट्रोल 2 रुपए और डीजल 1 रुपए प्रति लीटर महंगा हुआ, आज रात से लागू होगा बढ़ा हुआ मूल्य


Image Source : PTI (FILE)
लखनऊ। दिल्ली और पंजाब के बाद अब उत्तर प्रदेश में भी पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ गई हैं। राज्य सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर बढ़ाने बढ़ाने की घोषणा की है और इसके बाद राज्य में पेट्रोल की कीमतें 2 रुपए प्रति लीटर और डीजल की कीमतें 1 रुपए प्रति लीटर बढ़ने जा रही है। आज रात 12 बजे के बाद यह फैसला लागू हो जाएगा। उत्तर प्रदेश से पहले दिल्ली और पंजाब पहले ही अपने यहां पेट्रोल और डीजल पर टैक्स बढ़ोतरी कर चुके हैं।
VAT has been increased by Rs 2 per litre on petrol and Rs 1 per litre on diesel. New prices will be applicable from today midnight: UP Finance Minister Suresh Khanna pic.twitter.com/9Pg5dKURcD
— ANI UP (@ANINewsUP) May 6, 2020
उत्तर प्रदेश में कोरोना वॉरियर्स से बदसलूकी करने पर होगी जेल
उत्तर प्रदेश में कोरोना वॉरियर्स से बदसलूकी और हमला करना भारी पड़ेगा। कोरोना वॉरियर्स की सुरक्षा और उन्हें संक्रमण से बचाने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ ने बड़ा फैसला किया है। यूपी सरकार ने डॉक्टर, पैरा मेडिकल स्टाफ, सफाई और पुलिसकर्मियों के लिए अध्यादेश को कैबिनेट से पास कर दिया गया है। डॉक्टरों, मेडिकल टीम और पुलिसवालों से बदसलूकी करने पर 6 महीने से 7 साल की सजा और 5 लाख तक जुर्माना लगाया जाएगा। इसके अलावा क्वारंटीन का उल्लंघन करने पर एक से तीन साल की सजा होगी। क्वारंटीन तोड़कर भागने पर 10 हजार से एक लाख तक का जुर्माना भी देना होगा, अगर कोई मरीज अस्पताल से भागता है तो उसे एक से तीन साल की सजा और एक लाख तक जुर्माने का कानून बनाया गया है। लॉकडाउन तोड़ने पर भी कड़ी सजा का प्रावधान किया गया है। अध्यादेश के मुताबिक अगर कोई कोरोना मरीज स्वयं को छिपाएगा तो उसे 1 साल से लेकर 3 साल की सजा और उसपर एक लाख तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। अगर कोरोना मरीज जानबूझ कर सार्वजनिक परिवहन के माध्यम से यात्रा करता है तो उसके लिए 1 वर्ष से 3 साल तक की सजा और 50000 से 2 लाख तक का जुर्माना हो सकता है।
तो वहीं कोरोना वॉरियर्स से अश्लील एवं अभद्र आचरण करने पर एक से तीन साल की सजा और जुर्माना पचास हजार से एक लाख तक का होगा। लॉकडाउन तोड़ने व इस बीमारी को फैलाने वालों के लिए भी कठोर सजा का प्रावधान है। अध्यादेश के मुताबिक अगर कोई कोरोना मरीज स्वयं को छिपाएगा तो उसे 1 वर्ष से लेकर 3 वर्ष की सजा हो सकती है, और 50000 से एक लाख तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। अगर कोरोना मरीज जानबूझ कर सार्वजनिक परिवहन के माध्यम से यात्रा करता है तो उसके लिए 1 वर्ष से 3 साल तक की सजा और 50000 से 2 लाख तक का जुर्माना हो सकता है।
नए कानून के तहत स्वास्थ्य कर्मियों, सभी पैरा मेडिकल कर्मियों, पुलिस कर्मियों, व स्वच्छता कर्मियों के साथ ही शासन की तरफ से तैनात किसी भी कोरोना वारियर से की गयी अभद्रता या हमले पर छह माह से लेकर सात साल तक की सजा का प्रावधान और पचास हजार से लेकर 5 लाख तक का जुर्माना हो सकता है।
चिकित्सकों, सफाई कर्मियों, पुलिस कर्मियों एवं किसी भी कोरोना वारियर्स पर थूकने या गंदगी फेंकने पर व आइसोलेशन तोड़ने पर भी इस कानून के तहत कड़ी कार्रवाई होगी। कोरोना वारियरिर्स के ख़िलाफ़ समूह को उकसाने या भड़काने पर भी होगी नए क़ानून के तहत सख्त कार्रवाई, दो वर्ष से पांच वर्ष तक की सजा का प्रावधान, पचास हजार से 2 लाख तक का जुर्माना देना होगा।
नए अध्यायदेश के अनुसार मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में एक राज्य महामारी नियंत्रण प्राधिकरण बनेगा, जिसमें मुख्य सचिव सहित सात अन्य अधिकारी सदस्य होंगे। तीन सदस्यीय जिला महामारी नियंत्रण प्राधिकरण होगा जिसका अध्यक्ष डीएम होगा। राज्य प्राधिकरण महामारी के रोकथाम नियंत्रण से संबंधित मामलों में सरकार को परामर्श देगा, जबकि जिला प्राधिकरण जिले में विभिन्न विभागों के क्रियाकलापों के साथ समन्वय स्थापित करेगा।