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जिला के सी जी पुलिस टीम की पशु तस्कर के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही

AP न्यूज़ विश्वराज ताम्रकार जिला प्रतिनिधि KCG

खैरागढ़ : जिला केसीजी पुलिस टीम द्वारा पशु तस्करी एवं पशुओं के प्रति क्रूरता करने वालों के विरुद्ध लगातार प्रभावी कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में थाना गातापार पुलिस ने 03 भैसों और एक पड़वा को क्रूरतापूर्वक ले जाते हुए तीन आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेजने की कार्यवाही की जा रही है।

दिनांक 22 जून 2026 को थाना गातापार में मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि कुछ व्यक्ति 03 भैसों और एक पड़वा को एक पीकअप वाहन में ठुसकर रस्सी बांधकर बिना चारा-पानी के महाराष्ट्र की ओर कत्लखाने ले जा रहा है।

सूचना पर पुलिस टीम द्वारा स्वतंत्र गवाहों की उपस्थिति में मुखबिर पंचनामा तैयार कर बताए गए स्थान पर नाकाबंदी की गई। कुछ समय बाद एक पिकअप वाहन 03 भैसों और एक पड़वा को क्रूरतापूर्वक लोड किया था रोककर पूछताछ करने पर उसने अपना नाम गुलशन साहू पिता फनीश राम साहू उम्र 23 साल ग्राम छिपली थाना मगरलोड जिला धमतरी (छ0ग0) रेयन कुमार बघेल पिता अधव कुमार बघेल उम्र 19 साल निवासी ग्राम मगरलोड थाना मगरलोड जिला धमतरी बताया।इनसे मवेशी को कहा ले जाने के सम्बंध में पूछताछ करने पर बताया गया कि आगे जा रही ब्रेजा कार में बैठे व्यक्ति के साथ लांजी होते हुए महाराष्ट्र ले जाना बताया गया। ब्रेज्जा कार को रोककर पूछताछ करने पर अपना नाम टिकम वर्मा पिता संतोष कुमार वर्मा उम्र 18 साल 06 माह निवासी वार्ड नंबर 13 चन्द्रखुरी मुनगी थाना मदिर हसौद जिला रायपुर (छ0ग0) बताया।

आरोपी से मवेशियों के खरीदी-बिक्री एवं परिवहन संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत करने को कहा गया, किन्तु वह कोई वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सका। जांच के दौरान आरोपी द्वारा 03 भैसों और एक पड़वा को रस्सियों से बांधकर तथा डंडे से मारते-पीटते हुए बिना चारा-पानी के ले जाना पाया गया।

पुलिस ने आरोपी के कब्जे से निम्न सामग्री जब्त की–:
01- 04 नग भैस एवं 04 नग रस्सीप कीमती 41 हजार रू,
02- एक नग मैक्सम 2.0 पिकअप क्रमांक सीजी 04 पीजेड 0646, कीमती 10,000,00 रू (10 लाख रू),
03- एक नग सफेर रंग का ब्रेजा कार क्रमांक सीजी 04 पीवाय 3317 कीमती 9,000,00 रू (09 लाख रू),
04- 04 नग मोबाईल कीमती 52 हजार रू,
कुल जब्त संपत्ति की अनुमानित कीमत : ₹19,93 ,000

आरोपी के विरुद्ध थाना गातापार में अपराध क्रमांक 39/2026 पंजीबद्ध कर छत्तीसगढ़ कृषक पशु परिरक्षण अधिनियम, 2004 की धारा 4, 6 एवं 10 तथा पशुओं के प्रति क्रूरता निवारण अधिनियम, 1960 की धारा 11 के तहत कार्रवाई की गई है। आरोपी को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा गया। मामले में विवेचना कार्यवाही जारी हैं अन्य व्यक्तियों की संलिप्तता पाएं जाने पर विधि अनुसार वैधानिक कार्यवाही की जावेगी।

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