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प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनांतर्गत आवेदन 16 अगस्त तक

खैरागढ़ 6 अगस्त 2024// जिले के इच्छुक ऋणी एवं अऋणी किसान प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत खरीफ कृषि एवं उद्यानिकी फसलो का बीमा करा सकतें है। छत्तीसगढ़ सरकार के अंतिम तिथि वृद्धि के प्रस्ताव पर केन्द्र सरकार के द्वारा फसल बीमा कराने की अंतिम तिथि 31 जुलाई को बढ़ाकर 16 अगस्त 2024 कर दिया गया हैं। कृषि विभाग के उप संचालक ने बताया कि अब 16 अगस्त 2024 तक जिले के ऋणी एवं अऋणी किसान अपनी फसलो का बीमा करा सकते है।
अब तक योजनांतर्गत जिले के 47327 किसानों के द्वारा 70 हजार 200 हेक्ट. कृषि फसलों का बीमा पोर्टल पर सुनिश्चित कर ली गयी है। इनमे से 13491 अऋणी किसान आवेदन फसल बीमा पोर्टल पर दर्ज की गई है। जिले के किसान मुख्य फसल-धान सिंचित, धान असिंचित एवं अन्य फसल-मक्का, सोयाबीन, अरहर, मूंग, कोदो, कुटकी, रागी एवं उड़द का बीमा करा सकते है। बीमा में शामिल किये जाने वाले कृषक प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनांतर्गत इच्छुक ऋणी एवं अऋणी कृषक जो भू-धारक व बटाईदार हो सम्मिलित हो सकते है। जिन किसानों का पूर्व वर्षों का फसल ऋण बैंको में बकाया हो अर्थात् बैंक द्वारा कालातित किसान की श्रेणी में दर्ज हो वे किसान लोक सेवा केन्द्र या बैंक के माध्यम से अऋणी किसान के रूप में अपनी फसलों का बीमा करा सकते है।
उन्हेंने बताया कि बीमा हेतु प्रीमियम राशि दर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनांतर्गत प्रति हेक्टर कृषक द्वारा देय प्रीमियम राशि रू. 1200 धान सिंचित एवं रू. 900 धान असिंचित देय होगा। इसी प्रकार कृषक द्वारा सोयाबीन फसल हेतु रू. 960, उड़द फसल हेतु रू. 540 एवं कोदो फसल हेतु रू. 320, रागी फसल हेतु रू. 300 प्रति हेक्टेयर की दर से देय होगा। उन्हेंने जिले के समस्त किसान भाईयों से अपील की है कि निर्धारित आज ही अपने फसलों का बीमा अवश्य कराये। इस हेतु अपने समिति, संबंधित बैंक, बीमा प्रदायक कंपनी (एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी लिमि.), लोक सेवा केन्द्र से अपने फसलों का बीमा करा सकते है।

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