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बेटे की हत्या कबूल कराने पत्नी सहित परिवार को बनाया बंधक फिर.. 26 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज

बेटे की हत्या कबूल कराने पत्नी सहित परिवार को बनाया बंधक फिर.. 26 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज

टीकम निर्मलकर AP न्यूज़ छत्तीसगढ़ : छत्तीसगढ़ के कवर्धा जिले के एक परिवार को खैरागढ़ जिले में तीन दिनों तक बंधक बनाकर प्रताड़ित करने का मामला सामने आया है। इस परिवार को आरोपियों ने हत्या कबूल करने के लिए दबाव बना रहे थे। किसी तरह से उनके चंगूल से भाग निकले और पिपरिया थाने में रिपोर्ट दर्ज कराया। पिपरिया थाना क्षेत्र के ग्राम बरदुली निवासी साहू परिवार को खैरागढ़ जिले के गंडई थाना अंतर्गत ग्राम पेंडरवानी में तीन दिनों तक बंधक बनाकर रखा गया है।छत्तीसगढ़ के कवर्धा जिले के एक परिवार को खैरागढ़ जिले में तीन दिनों तक बंधक बनाकर प्रताड़ित करने का मामला सामने आया है। इस परिवार को आरोपियों ने हत्या कबूल करने के लिए दबाव बना रहे थे। किसी तरह से उनके चंगूल से भाग निकले और पिपरिया थाने में रिपोर्ट दर्ज कराया। पिपरिया थाना क्षेत्र के ग्राम बरदुली निवासी साहू परिवार को खैरागढ़ जिले के गंडई थाना अंतर्गत ग्राम पेंडरवानी में तीन दिनों तक बंधक बनाकर रखा गया है।


पूर्व पत्नी को ही बेटे की हत्या कबूल
पीड़ित सनत साहू ग्राम बरदुली ने पिपरिया थाना में रिपोर्ट दर्ज कराया कि वारदात 27 मार्च से 29 मार्च 2025 का है। प्रार्थी सनत साहू ने बताया कि 18 मार्च को अंतिम संस्कार कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचने पर गांववालों ने धमकी देते हुए कहा कि हंसईया ने ही कुलेश्वर की हत्या की है। पहले उसे जलाओ, फि र कुलेश्वर का दाह संस्कार करेंगे। बात को किसी तरह से टाला गया।
इसके बाद फि र 26 मार्च को दशगात्र में शामिल होने पहुंचे प्रार्थी सनत और उसके परिवार को 27 मार्च की शाम आरोपी शिवकुमार और उसके परिवारवालों ने रोक लिया। कहा कि जब तक हंसईया से हत्या कबूल नहीं कराओगे तब तक नहीं जाने देंगे। रात में ही गांव की बैठक बुलाई गई। इसमें करीब 100 लोग शामिल हुए।
बैठक में गाली-गलौच और जान से मारने की धमकी दी गई। हंसईया ने हत्या से इनकार किया, लेकिन उस पर दबाव बनाया गया। इसके बाद परिवार को जाने ही नहीं दिया गया। वहीं पर चार सदस्यों को बंधक बना लिया गया।


यह रहा पूरा मामला
प्रार्थी सनत ने बताया कि उसकी पुत्री हंसईया की शादी 3 साल पहले शिवकुमार साहू से हुई थी। दोनों का एक बेटा मानस है। हंसईया अपने पहले पति से हुई बेटी वर्षा को लेकर पेंडरवानी गई थी। शिवकुमार की पहली पत्नी से 3 संतान हैं कुलेश्वर, डलेश्वरी और लक्ष्मी। कुलेश्वर रायपुर में रहता था। वह होली पर 13 मार्च को गांव आया था। 14 मार्च को वह लापता हो गया। 18 मार्च को उसकी लाश कोगिया कला थाना परपोंडी बेमेतरा के खेत में मिली। पोस्टमार्टम में धारदार हथियार से गला काटकर हत्या की पुष्टि हुई।
22 मार्च को पुलिस ने आरोपी खेलन उर्फ घसिया साहू को गिरफ्तार किया। उसने हत्या कबूल की। लेकिन ग्राम पेंडरवानी निवासी शिवकुमार साहू और उसके परिवारवालों को लगता है कि उसके लड़के हत्या हंसईया बाई ने ही की है। इसके चलते उन्होंने गांववालों के साथ मिलकर सनत, उनकी पत्नी फूलबाई, दामाद अशोक और पुत्री अराधना को 27 मार्च से 29 मार्च 2025 की सुबह 10 बजे तक बंधक बनाकर रखा। मृतक कुलेश्वर की हत्या में सनत की पुत्री हंसईया बाई को जबरन शामिल बताने और हत्या कबूल करवाने का दबाव बनाया।
किसी तरह से उनके चंगुल से भागे
थाने में दर्ज रिपोर्ट के अनुसार 28 मार्च को पूरे दिन पीड़ित परिवार को बंधक बना लिए। खाना नहीं दिया गया। 29 मार्च की सुबह दामाद अशोक मौका मिलते ही किसी तरह पत्नी और सास को मोटर साइकिल से लेकर भाग निकला, लेकिन प्रार्थी सनत को वहीं रोके रखा गया। दोपहर 1 बजे आरोपी शिवकुमार उसे और हंसईया को गंडई थाना ले जाने निकला। रास्ते में दोनों किसी तरह चकमा देकर भाग निकले और शाम 6 बजे तक सभी कवर्धा पहुंच गए।

डर के कारण वहां थाना नहीं गए
वारदात पेंडरवानी थाना गंडई की है। पीड़ित परिवार शिकायत करने वहां थाने जाने से डर रहे थे। इस पर पिपरिया थाने में लिखित शिकायत की है। पुलिस ने 26 आरोपियों पर एफ आईआर दर्ज किया है। इनमें आरोपी शिवकुमार, खेलन, धनैया बाई, रामदुलार, गंगाधर, प्रकाश, लक्ष्मण, मानबती बाई, राहीन बाई, कांती बाई, गीता बाई, देवलाल, बनेश, छोटु, जागेश्वर, डलेश्वरी बाई, लक्ष्मी, लेगु साहू, तारनी, केशो, देवकरण, दुलारू, विष्णु, फ त्ते, लाला अश्वनी और अन्य शामिल हैं।

पिपरिया थाना में इनके खिलाफ धारा 127(2), 296, 351(3), 3(5) बीएनएस के तहत एफ आईआर दर्ज किया है। मामले में एफआईआर हो चुकी है जिसे पिपरिया थाने से गंडई थाने भेजा गया है। गंडई थाने से जांच टीम बनाया गया है। वह टीम इस पूरे मामले में पूछताछ व बयान लेकर जांच करेगी।

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